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Agra News: दरोगा सहित सात लोगों के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज

Mon, 28 Oct 2024 11:09 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 28 Oct 2024 11:09 PM IST
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Robbery report filed against seven people including inspector
मैनपुरी। एटा के थाना अवागढ़ में तैनात दरोगा सहित सात लोगों के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करने के बाद स्पेशल जज डकैती इंदिरा सिंह ने एसपी को थाना बेवर में रिपोर्ट दर्ज कराकर जांच कराने का आदेश एक महीने पहले दिया था। थाना बेवर में एक महीने बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। जांच थाना बेवर के दरोगा सुखवीर सिंह को सौंपी गई है।
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थाना बेवर के नगला केहरी के रहने वाले अजय उर्फ सिंटू ने स्पेशल जज डकैती के न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि एटा के थाना पिलुआ के दरोगा एमपी सिंह, सिपाही प्रवेश पवार, समीर खान, होमगार्ड ब्रजेश यादव निवासी गुलाबपुर, नितिन, निर्दोष, अमरपाल निवासी नगला दुबे थाना पिलुआ ने पहली फरवरी 2024 को उसके घर में घुसकर मारपीट करके अलमारी का ताला तोड़कर 1.85 लाख रुपये तथा सोने के जेवर लूट लिए। एटा ले जाकर चालान करके उसको एक मुकदमे में न्यायालय में पेश किया। इस मुकदमे की सुनवाई पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्टे चल रहा है।
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पीड़ित द्वारा याचिका में तथ्यों सहित प्रमाण पेश किए। स्पेशल जज डकैती इंदिरा सिंह ने तथ्यों के आधार पर याचिका की सुनवाई की। तथ्यों को देखते हुए एसपी मैनपुरी को दरोगा सहित सातों के खिलाफ थाना बेवर में समुचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराकर जांच कराने का आदेश एक महीने पहले दिया था। दरोगा एमपी सिंह वर्तमान में थाना अवागढ़ में तैनात हैं।
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दंपती के बीच विवाद का है मामला
अजय की शादी कल्पना निवासी नगला दुबे के साथ 16 जून 2019 को हुई थी। दंपती के बीच हुए विवाद के बाद कल्पना ने थाना पिलुआ में पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अजय ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के आदेश पर दंपती के बीच मीडिएशन कराया गया। मीडिएशन सफल नहीं हुआ। उच्च न्यायालय ने अजय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। यह आदेश थाना पिलुआ में अजय ने अपने वकील के माध्यम से उपलब्ध भी कराया।




पुलिस ने कर दिया था चालान

दरोगा एमपी सिंह ने 3 फरवरी 2024 को अजय का एटा के जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद अजय को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीए डब्ल्यू) के न्यायालय में पेश किया। अजय के वकील द्वारा न्यायालय में पेश किए गए तथ्यों के आधार पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए पुलिस का रिमांड खारिज करके अजय को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया।
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