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Mathura: लुटेरे को आठ वर्ष बाद आठ साल का कारावास, पशु व्यापारी से की थी लूट
Sat, 01 Oct 2022 09:53 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 01 Oct 2022 09:53 PM IST
सार
थाना फरह क्षेत्र में वर्ष 2013 में इगलास के पशु व्यापारी से लूट करने के मामले में दोषी को अदालत ने आठ साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने अदालत में जुर्म कबूल कर लिया।
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jail, jail demo
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
मथुरा में वर्ष 2013 में इगलास के पशु व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात में शामिल एक दोषी को अदालत ने 8 वर्ष बाद 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषी ने अपने केस को अलग कराने के बाद अदालत में जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद अदालत ने शनिवार को निर्णय सुना दिया।
16 दिसंबर 2013 को इगलास अलीगढ़ निवासी पशु व्यापारी हाजी हलीम रात को बुलेरो से अपने घर से चले। फरह क्षेत्र में अछनेरा मोड़ पर कुछ दूरी चलने के बाद सड़क पर एक पेड़ कटा मिला। गाड़ी रुकते ही बदमाश आ गए और लूटपाट की। पुलिस ने वारदात का खुलासा किया और सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया।
इन्हीं में से एक नाजिम उर्फ कल्लू निवासी अलीगढ़ ने अपनी फाइल को अलग करा लिया और अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने वारदात में दोषी मानते हुए 8 वर्ष के कारावास की सजा और दस हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। एडीजीसी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि अन्य आरोपियों का मुकदमा अलग चल रहा है। नाजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
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16 दिसंबर 2013 को इगलास अलीगढ़ निवासी पशु व्यापारी हाजी हलीम रात को बुलेरो से अपने घर से चले। फरह क्षेत्र में अछनेरा मोड़ पर कुछ दूरी चलने के बाद सड़क पर एक पेड़ कटा मिला। गाड़ी रुकते ही बदमाश आ गए और लूटपाट की। पुलिस ने वारदात का खुलासा किया और सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया।
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इन्हीं में से एक नाजिम उर्फ कल्लू निवासी अलीगढ़ ने अपनी फाइल को अलग करा लिया और अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने वारदात में दोषी मानते हुए 8 वर्ष के कारावास की सजा और दस हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। एडीजीसी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि अन्य आरोपियों का मुकदमा अलग चल रहा है। नाजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
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