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Agra News: उपभोक्ता आयोग का आदेश नहीं मानने पर आरसी जारी

Mon, 20 Nov 2023 10:57 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 20 Nov 2023 10:57 PM IST
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RC issued for not accepting the order of Consumer Commission
उपभोक्ता आयोग का आदेश नहीं मानने पर आरसी जारी
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- अगली सुनवाई के लिए 29 दिसंबर की तारीख तय की गई



संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश नहीं मानने पर शिव गौरी ट्रेडिंग कंपनी राधारमण रोड के संचालक जितेंद्र यादव के खिलाफ आरसी जारी कर दी गई है। पीड़ित की शिकायत पर अगली सुनवाई के लिए 29 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है।

कुरावली रोड स्थित जज कॉलोनी के पीछे रहने वाले हरदीप सिंह ने राधारमण रोड स्थित शिव गौरी ट्रेडिंग कंपनी से मकान में नल की फिटिंग कराने के लिए 13 सितंबर 2022 को फिटिंग का सामान खरीदा था। 1035 रुपये नकद, 4500 रुपये का चेक देने के अलावा 7000 रुपये दुकान संचालक जितेंद्र यादव के खाते में ऑनलाइन भुगतान करके भेजा था। खरीद गया सामान खराब निकलने पर जब उसने शिकायत की तो दुकान संचालक ने न तो सुनवाई की और न ही कोई जवाब दिया।
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हरदीप ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने शिकायत की सुनवाई की। हरदीप द्वारा जमा किए गए साक्ष्यों के आधार पर उसकी शिकायत को सही पाया। 10 जून 2023 को आयोग ने आदेश दिया कि दुकान संचालक 30 दिन में पीड़ित को 6390 रुपये छह प्रतिशत ब्याज सहित अदा करे। 6000 रुपये मानसिक कष्ट तथा वाद व्यय के रूप में भी अदा करे।
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आयोग के आदेश का दुकान संचालक द्वारा पालन नहीं करने पर पीडि़त हरदीप सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दुकान संचालक की शिकायत की। शिकायत की सुनवाई करने के बाद आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने एकराय से दुकान संचालक जितेंद्र यादव के खिलाफ आरसी जारी की है। अगली सुनवाई के लिए 29 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है।
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