{"_id":"627d47d8c415b559d46ef64d","slug":"rapist-gets-20-years-in-jail-mainpuri-news-agr5333151167","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्मी को बीस साल की सजा सुनाई गई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुष्कर्मी को बीस साल की सजा सुनाई गई
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र से किशोरी को छह साल पहले ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) पूनम ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है। 1.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
थाना कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी कक्षा 11 की छात्रा 11 मार्च 2016 को सुबह छह बजे घर से कोचिंग गई थी। रास्ते से शुभम यादव उसको बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जयपुर ले जाकर दुष्कर्म किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया। शुभम के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। साक्ष्य और गवाही के आधार पर शुभम को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप यादव ने उसे कड़ी सजा देने की दलील दी।
विज्ञापन
पीड़िता को मिलेगी धनराशि
शुभम पर 1.12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी अनूप यादव ने बताया कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़ित किशोरी को दी जाएगी।
किशोरी ने की पहचान
किशोरी ने अदालत में आरोपी शुभम की पहचान की। गवाही में बताया कि शुभम उसे जयपुर ले गया था। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीटा तथा परिवार को ठिकाने लगाने की धमकी दी।
दो बच्चों का पिता है
दुष्कर्मी दो बच्चों का पिता है। शुभम के वकील ने इस आधार पर कम सजा देने की दलील दी। जज ने आदेश में लिखा है कि आरोपी दो बच्चों का पिता है। शादी शुदा होते हुए किशोरी से दुष्कर्म गंभीर मामला है। उसको सजा में रियायत नहीं दी जा सकती है।
विज्ञापन
थाना कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी कक्षा 11 की छात्रा 11 मार्च 2016 को सुबह छह बजे घर से कोचिंग गई थी। रास्ते से शुभम यादव उसको बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जयपुर ले जाकर दुष्कर्म किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया। शुभम के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। साक्ष्य और गवाही के आधार पर शुभम को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप यादव ने उसे कड़ी सजा देने की दलील दी।
विज्ञापन
पीड़िता को मिलेगी धनराशि
शुभम पर 1.12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी अनूप यादव ने बताया कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़ित किशोरी को दी जाएगी।
किशोरी ने की पहचान
किशोरी ने अदालत में आरोपी शुभम की पहचान की। गवाही में बताया कि शुभम उसे जयपुर ले गया था। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीटा तथा परिवार को ठिकाने लगाने की धमकी दी।
दो बच्चों का पिता है
दुष्कर्मी दो बच्चों का पिता है। शुभम के वकील ने इस आधार पर कम सजा देने की दलील दी। जज ने आदेश में लिखा है कि आरोपी दो बच्चों का पिता है। शादी शुदा होते हुए किशोरी से दुष्कर्म गंभीर मामला है। उसको सजा में रियायत नहीं दी जा सकती है।