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फिरोजाबाद : बालिका से दुष्कर्म दोषी
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फिरोजाबाद : बालिका से दुष्कर्म दोषी
को आजीवन कारावास की सजा
अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो प्रथम ने सुनाई सजा, 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद । बालिका से दुष्कर्म के दोषी मैनपुरी जिले के कुरावली थाना क्षेत्र के धरेंधा निवासी अकलेश को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पचास हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अदालत ने अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
घटना 14 जुलाई 2019 का थाना उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। आठ वर्षीय बालिका घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। इसी दौरान पड़ोसी के यहां आया युवक बालिका को सोते समय उठाकर ले गया और खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया। परिजन को सुबह जानकारी हुई तो उन्होंने तहरीर दी। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मामला अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार शर्मा ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। अपर जिला जज ने गवाहों के बयान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी अकलेश को आजीवन कारावास (प्राकृतिक जीवन तक) की सजा सुनाई है।
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को आजीवन कारावास की सजा
अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो प्रथम ने सुनाई सजा, 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद । बालिका से दुष्कर्म के दोषी मैनपुरी जिले के कुरावली थाना क्षेत्र के धरेंधा निवासी अकलेश को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पचास हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अदालत ने अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
घटना 14 जुलाई 2019 का थाना उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। आठ वर्षीय बालिका घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। इसी दौरान पड़ोसी के यहां आया युवक बालिका को सोते समय उठाकर ले गया और खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया। परिजन को सुबह जानकारी हुई तो उन्होंने तहरीर दी। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मामला अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार शर्मा ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। अपर जिला जज ने गवाहों के बयान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी अकलेश को आजीवन कारावास (प्राकृतिक जीवन तक) की सजा सुनाई है।
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