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दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सजा
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मैनपुरी। कस्बा भोगांव के एक मोहल्ला से छह साल पहले किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को 12 साल जेल की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट (प्रथम) अनीता ने उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
किशोरी को 28 फरवरी 2016 को इरशाद निवासी मैथा, थाना शिवली, जिला कानपुर देहात भगा ले गया था। मां ने इरशाद सहित शेरबानो व हसमुद्दीन निवासी मोहल्ला प्रेमचिरैया थाना भोगांव के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद तीनों खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी ने दुष्कर्मी केे खिलाफ गवाही दी। एडीजीसी विपिन चतुर्वेदी ने कड़ी सजा देने की दलील दी। जज ने दुष्कर्मी इरशाद को 12 साल की कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपहरण में शामिल शेरबानो तथा हसमुद्दीन को भी 12-12 साल की सजा और 45-45 हजार रुपये से दंडित किया है।
जबरन किया था निकाह
पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि हसमुद्दीन उसको कानपुर ले गया और इच्छा के खिलाफ एक मार्च 2016 को जबरन निकाह कर लिया था। विरोध करने पर उसे व परिवार को ठिकाने लगा देने की धमकी दी थी।
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अमानत में खयानत
पीड़िता द्वारा साथ ले जाए गए जेवर और नगदी हसमुद्दीन ने अपने पास रख ली थी। स्पेशल जज ने इसे अमानत में खयानत मानते हुए हसमुद्दीन और शेरबानो को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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पुलिस ने पेश किया आरोपी
आरोपी हसमुद्दीन निवासी मोहल्ला प्रेमचिरैया को गैरजमानती वारंट के आधार पर पुलिस ने पकड़कर शनिवार को कोर्ट में पेश किया। स्पेशल जज ने हसमुद्दीन को सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेजा है।
जमानतगीरों केे वारंट निरस्त
पुलिस ने हसमुद्दीन के जमानतगीर थाना भोगंाव के शिवपुरा निवासी अरविंद कुमार, तखरऊ जीवनपुर निवासी सत्यपाल सिंह को गिरफ्तार करके शनिवार को कोर्ट में पेश किया। पुलिस द्वारा हसमुद्दीन को कोर्ट में पेश करने पर जज ने दोनों के गैरजमानती वारंट निरस्त कर दिए।
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किशोरी को 28 फरवरी 2016 को इरशाद निवासी मैथा, थाना शिवली, जिला कानपुर देहात भगा ले गया था। मां ने इरशाद सहित शेरबानो व हसमुद्दीन निवासी मोहल्ला प्रेमचिरैया थाना भोगांव के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद तीनों खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी ने दुष्कर्मी केे खिलाफ गवाही दी। एडीजीसी विपिन चतुर्वेदी ने कड़ी सजा देने की दलील दी। जज ने दुष्कर्मी इरशाद को 12 साल की कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपहरण में शामिल शेरबानो तथा हसमुद्दीन को भी 12-12 साल की सजा और 45-45 हजार रुपये से दंडित किया है।
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जबरन किया था निकाह
पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि हसमुद्दीन उसको कानपुर ले गया और इच्छा के खिलाफ एक मार्च 2016 को जबरन निकाह कर लिया था। विरोध करने पर उसे व परिवार को ठिकाने लगा देने की धमकी दी थी।
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अमानत में खयानत
पीड़िता द्वारा साथ ले जाए गए जेवर और नगदी हसमुद्दीन ने अपने पास रख ली थी। स्पेशल जज ने इसे अमानत में खयानत मानते हुए हसमुद्दीन और शेरबानो को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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पुलिस ने पेश किया आरोपी
आरोपी हसमुद्दीन निवासी मोहल्ला प्रेमचिरैया को गैरजमानती वारंट के आधार पर पुलिस ने पकड़कर शनिवार को कोर्ट में पेश किया। स्पेशल जज ने हसमुद्दीन को सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेजा है।
जमानतगीरों केे वारंट निरस्त
पुलिस ने हसमुद्दीन के जमानतगीर थाना भोगंाव के शिवपुरा निवासी अरविंद कुमार, तखरऊ जीवनपुर निवासी सत्यपाल सिंह को गिरफ्तार करके शनिवार को कोर्ट में पेश किया। पुलिस द्वारा हसमुद्दीन को कोर्ट में पेश करने पर जज ने दोनों के गैरजमानती वारंट निरस्त कर दिए।