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Agra News: दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Sun, 02 Jun 2024 12:58 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 02 Jun 2024 12:58 AM IST
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Rape accused did not get bail
कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद माउज बिन असीम ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।ढोलना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला का 2017 में अपने पति से तलाक हो गया। इसके बाद उसके पति के गांव के निवासी हृदेश ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। जब शादी की बात कही तब टालमटोल करता रहा। पीड़िता ने 11 मई 2024 को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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