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दंड: दोहरे हत्याकांड में छह को आजीवन कारावास
Tue, 16 Jul 2024 01:26 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 16 Jul 2024 01:26 AM IST
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कासगंज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा ने दोहरे हत्याकांड में शामिल रहे छह दोष सिद्ध अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि मामले के चार अन्य दोषियों को शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर जुर्माना आरोपित किया गया है। आजीवन कारावास के दोषियों पर 86-86 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया है जब कि शस्त्र अधिनियम के दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया है।करीब 8 वर्ष पूर्व 9 नवंबर वर्ष 2016 को दिनदहाड़े दोषियों ने मुन्नालाल और सत्यभान निवासी सिकंदरपुर वैश्य की नवाबगंज नगरिया क्षेत्र में हत्या कर दी गई। मुन्नालाल के सिर व पेट में गोली मारी, जबकि सत्यभान को लोडर गाड़ी से कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि मुन्ना लाल का बेटा राधे एवं एक अन्य राहुल घायल हुआ। इस मामले में मृतकों के परिजन की ओर से रमेश चंद्र मिश्रा ने थाना सिकंदरपुर वैश्य में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने हत्या, जानलेवा हमला, बलवा, 7 सीएलआर सहित अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज कराया। इस वारदात को सुमन, अवनीश, शिवकुमार, राहुल, नन्हें उर्फ ननिया ने अपने अन्य साथी गुड्डू, शिवकुमार, अवनीश और राहुल के साथ वारदात को अंजाम दिया। इस दोहरे हत्याकांड की वारदात में सुमन, अवनीश, शिवकुमार, राहुल, नन्हें, नन्हें उर्फ ननिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हत्या के दोष में आजीवन कारावास की सजा हुई, जबकि अन्य धाराओं में अलग अलग सजाएं सुनाई गईं। सभी आरोपियों पर 86-86 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया। जबकि गुड्डू, शिवकुमार, अवनीश और राहुल पर तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाते हुए 5-5 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया।
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