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निकाय चुनाव की तैयारी: एटा में दो महीने के लिए लगाई धारा 144, अब गलती से भी न करें ये काम

Fri, 07 Apr 2023 05:50 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 07 Apr 2023 05:50 PM IST
सार

एटा में निकाय चुनाव और आगामी पर्वों को लेकर धारा 144 लगा दी गई है। अब पांच या इससे अधिक लोगों का समूह गठित नहीं किया जाएगा। हथियार, विस्फोटक सामग्री, तेजाब आदि सार्वजनिक रूप से लेकर नहीं चलेगा।
 

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Preparation for nikay chunav Section 144 imposed in Etah for two months
बिहार निकाय चुनाव रिजल्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

एटा में निकाय चुनाव के लिए जिला प्रशासन के स्तर पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में जिले में धारा 144 का आदेश जारी किया गया है। जो दो महीने के लिए लागू रहेगी।

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जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के लिए डॉ. आंबेडकर जयंती, ईद-उल-फितर, बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-जुहा, गुरु पूर्णिमा एवं स्नातक सैमिस्टर परीक्षाओं को वजह बताया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन आलोक कुमार ने बताया कि इन सभी अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा पारित की गई है। इसमें बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर जनसभा, धरना आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा।
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ये काम न करें 

पांच या इससे अधिक लोगों का समूह गठित नहीं किया जाएगा। हथियार, विस्फोटक सामग्री, तेजाब आदि सार्वजनिक रूप से लेकर नहीं चलेगा। साथ ही लाइसेंसी शस्त्रों का प्रदर्शन भी नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों की आलोचना करते समय किसी के व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं की आलोचना करना निषेद होगा।

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