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एमएलसी चुनाव: मतदान कर्मियों को दिया प्रशिक्षण, मंडी समिति से 22 अक्तूबर को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां
Sun, 18 Oct 2026 10:35 AM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:35 AM IST
सार
एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। पोलिंग पार्टियां 22 अक्तूबर को मंडी समिति से रवाना होंगी। 23 अक्तूबर को वोट डाले जाएंगे।
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मतदान कर्मियों को दिया प्रशिक्षण।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए शनिवार को सूरसदन प्रेक्षागृह में पीठासीन और मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। जिलाधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि सभी पोलिंग पार्टियां 22 अक्तूबर को सुबह 10:30 बजे मंडी समिति, टूंडला रोड पर अपनी निर्वाचन सामग्री के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। मतदान 23 को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा।
इस चुनाव में मतपत्र और मतपेटिका का प्रयोग होता है, इसलिए कार्मिकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अपर जिलाधिकारी (नगर) यमुनाधर चौहान ने बताया कि मतदान के लिए मतदाताओं को अपना फोटो पहचान पत्र या आयोग की ओर से मान्य वैकल्पिक दस्तावेज (जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान मतदान अधिकारियों को मतदाता सत्यापन, मतपत्र वितरण और वरीयता अंकित करने के नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अमित कुमार सहित समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रचार-प्रसार की अनुमति देंगे एडीएम आपूर्ति
चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने और प्रत्याशियों को समय पर प्रचार की अनुमति देने के लिए अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) प्रशांत कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी या उनके निर्वाचन एजेंट अब जनसभाएं करने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, प्रचार वाहनों, रैली और जुलूस निकालने के लिए जो भी अनुमति पत्र देंगे, उनका समयबद्ध तरीके से यह निस्तारण करेंगे।
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इस चुनाव में मतपत्र और मतपेटिका का प्रयोग होता है, इसलिए कार्मिकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अपर जिलाधिकारी (नगर) यमुनाधर चौहान ने बताया कि मतदान के लिए मतदाताओं को अपना फोटो पहचान पत्र या आयोग की ओर से मान्य वैकल्पिक दस्तावेज (जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान मतदान अधिकारियों को मतदाता सत्यापन, मतपत्र वितरण और वरीयता अंकित करने के नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अमित कुमार सहित समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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प्रचार-प्रसार की अनुमति देंगे एडीएम आपूर्ति
चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने और प्रत्याशियों को समय पर प्रचार की अनुमति देने के लिए अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) प्रशांत कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी या उनके निर्वाचन एजेंट अब जनसभाएं करने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, प्रचार वाहनों, रैली और जुलूस निकालने के लिए जो भी अनुमति पत्र देंगे, उनका समयबद्ध तरीके से यह निस्तारण करेंगे।
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