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इंस्पेक्टर मेरठ के गैर जमानती वारंट जारी

Thu, 05 Mar 2020 11:39 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Mar 2020 11:39 PM IST
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police inspector
मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में तीन साल पहले हुए हत्याकांड के मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष कुर्रा देवेश कुमार शर्मा के अपर जिला जज शक्ति सिंह ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। देवेश कुमार शर्मा मेरठ में इंस्पेक्टर कोतवाली के पद पर तैनात हैं। मुकदमे की सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय कर दी गई है।
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अपर जिला जज शक्ति सिंह की अदालत में थाना कुर्रा क्षेत्र का एक मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे में थाना कुर्रा के नगला भवानी निवासी पिता पुत्रों ने गांव के एक आदमी की रुपयों के लेनदेन में हत्या कर दी थी। इस मुकदमे में तत्कालीन थानाध्यक्ष कुर्रा देवेश कुमार शर्मा की गवाही होनी है। अदालत से भेजे गए समन और जमानती वारंट तामील होने के बाद भी वह अदालत में गवाही के लिए नहीं आ रहे हैं। इससे मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मुकदमे की सुनवाई केे दौरान हत्यारोपी अनीस को पांच मार्च को जेल से अदालत लाया गया। पूर्व थानाध्यक्ष के कोर्ट में नहीं आने पर अपर जिला जज शक्ति सिंह ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। मुकदमे की सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय कर दी गई है।
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यह है मामला
थाना कुर्रा के नगला भवनी निवासी देवेंद्र सिंह और रक्षपाल सिंह के बीच रुपयों के लेनदेन का विवाद था। सात जुलाई 2017 की सुबह 10 बजे रक्षपाल ने अपने पुत्र अनीस उर्फ नीलेश, अनिल सहित दो अज्ञात लोगों की मदद से देवेंद्र की हत्या कर दी थी। देवेंद्र के छोटे भाई की पत्नी सुमन ने देवेंद्र की हत्या करने की रिपोर्ट लिखाई थी।
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एडीजी मेरठ को भेजे गए वारंट
देवेश कुमार शर्मा कोतवाली सदर मेरठ में तैनात हैं। अपर जिला जज ने गवाही कराने के लिए जारी किए गए गैर जमानती वारंट तामील कराकर देवेश कुमार शर्मा को गवाही के लिए 20 मार्च को कोर्ट में पेश कराने को कहा है। वारंट तामील कराने के लिए एडीजी मेरठ जोन को भेजे गए हैं।
उच्चाधिकारियों को भेजे गए पत्र
अपर जिला जज शक्ति सिंह ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। इंस्पेक्टर कोतवाली मेरठ देवेश शर्मा की गवाही कराने के लिए अपर जिला जज ने पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन को भी पत्र लिखा है।
कार्रवाई करने की दी चेतावनी
अपर जिला जज ने 20 मार्च को देवेश शर्मा के गवाही के लिए नहीं आने पर सीआरपीसी की धारा 350 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस धारा के तहत देवेश शर्मा पर कोर्ट द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

हाईकोर्ट दे चुका शीघ्र निस्तारण का आदेश
तीन साल पुराने देवेंद्र हत्याकांड में हाईकोर्ट ने शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। एक आरोपी अनीस लंबे समय से जेल में बंद है। देवेश शर्मा की गवाही नहीं होने से मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जिस पर अपर जिला जज ने नाराजगी जताई है।
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