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Agra: पुलिस पेश नहीं कर सकी स्वतंत्र गवाह, हत्या कर साक्ष्य मिटाने में पत्नी, बेटा सहित तीन बरी
Fri, 30 Aug 2024 09:39 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 30 Aug 2024 09:39 AM IST
सार
ताजगंज में वर्ष 2016 में हुए एक हत्या के मामले में पुलिस स्वतंत्र गवाह पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद अदालत ने पत्नी, बेटा सहित तीन को बरी कर दिया है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा में चाकू से गोदकर हत्या कर शव को तालाब में फेंककर साक्ष्य मिटाने के मामले में पुलिस अदालत में स्वतंत्र गवाह पेश नहीं कर सकी। गवाहों के बयानों से भी इसकी पुष्टि नहीं हुई। इस पर एडीजे-21 विराट कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्य के अभाव में मृतक की पत्नी चांदनी, पुत्र मुबीन और पुत्र के दोस्त अभिनव कुलश्रेष्ठ को बरी करने के आदेश दिए।
थाना ताजगंज में समीउद्दीन ने 29 मई 2016 को तहरीर दी थी। बताया कि छोटा भाई हाजी मुईनुद्दीन पिछले 24 वर्ष से ताज नगरी फेज-1 में पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। मंटोला में उसका चप्पल, सैंडिल का कारखाना था। कई दिनों से कारखाने में नहीं आया।
पत्नी चांदनी ने बताया कि 17 जून 2016 को बंगलूरू जाने की कहकर निकले थे। 29 जून 2016 को एत्मादपुर कस्बे के तालाब में शव बरामद हुआ। शरीर पर चाकू से गोदने के निशान थे। अदालत में मृतक की पुत्री सहित 8 गवाह अदालत में पेश किए गए।
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थाना ताजगंज में समीउद्दीन ने 29 मई 2016 को तहरीर दी थी। बताया कि छोटा भाई हाजी मुईनुद्दीन पिछले 24 वर्ष से ताज नगरी फेज-1 में पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। मंटोला में उसका चप्पल, सैंडिल का कारखाना था। कई दिनों से कारखाने में नहीं आया।
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पत्नी चांदनी ने बताया कि 17 जून 2016 को बंगलूरू जाने की कहकर निकले थे। 29 जून 2016 को एत्मादपुर कस्बे के तालाब में शव बरामद हुआ। शरीर पर चाकू से गोदने के निशान थे। अदालत में मृतक की पुत्री सहित 8 गवाह अदालत में पेश किए गए।
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