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आगरा: अब निजी लैब में कोरोना जांच के लिए प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य

Tue, 19 May 2020 12:20 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 19 May 2020 12:20 AM IST
सार

  • प्रशासन ने निजी लैब में कोरोना जांच पर लगाई रोक 
  • पुष्टि के लिए दूसरा टेस्ट नहीं कर रही निजी लैब

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permission mandatory for COVID-19 test in private pathology lab in agra
कोरोना जांच - फोटो : ANI

विस्तार

आगरा में निजी पैथोलॉजी में कोरोना जांच अब सीधे नहीं कराई जा सकेगी। प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। जांच से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। फिलहाल शहर में लाल पैथोलॉजी और पैथकाइंड में कोरोना जांच की जा रही है। इनमें उन 27 निजी अस्पतालों से मरीज कोरोना जांच के लिए भेजे जाते हैं जिन्हें उपचार के लिए चिन्हित किया गया है।
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जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि प्राइवेट लैब 4500 रुपये में टेस्ट कर रही हैं। हमारे पास फ्री सैंपलिंग की पर्याप्त व्यवस्था है। साथ ही प्राइवेट लैब सिंगल टेस्ट के बाद दोबारा कन्फर्मेशन टेस्ट नहीं कर रहे। इनकी जांच कराई जा रही है। 
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तब तक प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों की कोरोना जांच के लिए दोनों प्राइवेट लैब के लिए सैंपलिंग पर रोक लगा दी गई है। अगर किसी मरीज का टेस्ट होगा, तो पहले प्रशासन से अस्पताल को अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि जालमा और एसएन में 350 सैंपल जांच की क्षमता है।
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निशुल्क कराई जाएगी कोरोना जांच

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरसी पांडेय ने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों की कोरोना जांच के लिए सूची बनेगी। सूची सीडीओ को सौंपी जाएगी। इसके बाद मोबाइल लैब और स्वास्थ्य विभाग की टीमें उन अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जांच के लिए सैंपल लेंगे। इसके लिए मरीज को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।

सीएमओ व सीएमएस बनाएं समन्वय

जिलाधिकारी ने सोमवार सुबह सर्किट हाउस में कोविड नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के साथ समीक्षा की। यहां जिला अस्पताल के सीएमएस व सीएमओ को आपस में समन्वय बनाकर काम करने के आदेश दिए। 

दोनों चिकित्साधिकारियों में आपसी समन्वय की कमी पाई गई थी। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि निजी अस्पतालों में सैंपलिंग व उपचार के लिए आईसीएमआर की गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य है।

पोस्टमार्टम ड्यूटी की मांगी सूची

जिलाधिकारी ने सीएमओ से पोस्टमार्टम गृह पर जिन चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई है, उनकी सूची तलब की है। साथ ही कोविड से संबंधित व्यय बिलों का भुगतान शासनादेश के मुताबिक करने के आदेश दिए।

गांव की तर्ज पर वार्डों में निगरानी

बाहर से आए प्रवासियों को ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन व निगरानी की तर्ज पर यह व्यवस्था अब नगर निगम क्षेत्रों में लागू करने के आदेश दिए। इस संबंध में सीडीओ व नगरायुक्त से रिपोर्ट मांगी है।

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