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Agra News: 31 तक जमा कर दें संपत्ति कर, फिर नहीं मिलेगी 10 फीसदी की छूट
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आगरा। वर्ष 2026-27 का संपत्ति कर अगर आपने जमा नहीं किया है तो 31 जुलाई तक कर दें। तय तारीख तक जमा करने पर 10 फीसदी की छूट मिल जाएगी। उसके बाद अगस्त से मार्च के बीच जमा करने पर पूरा कर (टैक्स) जमा करना होगा।
इस बार 15 अगस्त से एकमुश्त समाधान योजना लागू होने के कारण 10 फीसदी की छूट केवल 31 जुलाई तक ही उपलब्ध होगी। नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष की शुरूआत में अप्रैल में हुए अधिवेशन में पार्षद रवि बिहारी माथुर और राकेश जैन के प्रस्ताव पर यह छूट शुरू की थी। 31 जुलाई तक नगर निगम के गृहकर, संपत्ति कर को जमा करने पर 10 फीसदी की छूट मिल रही है।
यानी अगर आपका संपत्ति कर 3000 रुपये है तो 300 रुपये की छूट के साथ केवल 2700 रुपये ही जमा करने हैं। 31 जुलाई के बाद पूरी रकम और अगले वित्तीय वर्ष में इस पर ब्याज और जुड़ जाएगा। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने इसका लाभ उठाने की अपील लोगों से की है।
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योजना में बकाया पर ब्याज माफ
प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त से नगर निगम के गृहकर, संपत्ति कर, जलकर और सीवर कर के बकाया को जमा करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की है। नगर विकास अनुभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने आदेश जारी किया है कि एकमुश्त समाधान योजना में ब्याज और सरचार्ज में पूरी 100 फीसदी छूट दी जाएगी। यह योजना 15 दिसंबर तक लागू रहेगी।
इस योजना में शर्त रखी गई है कि छूट का फायदा तभी मिलेगा जब बकाएदार अपनी मूल बकाया राशि का भुगतान नियमानुसार करेंगे। पहली बार आवासीय के साथ अनावासीय, मिश्रित और व्यक्तिगत और पब्लिक सेक्टर यूनिट की संपत्तियों को शामिल किया गया है। एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाए पर यह योजना लागू की गई है। इस योजना में बकाया राशि का भुगतान तीन किस्तों में किया जा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकेगा।
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इस बार 15 अगस्त से एकमुश्त समाधान योजना लागू होने के कारण 10 फीसदी की छूट केवल 31 जुलाई तक ही उपलब्ध होगी। नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष की शुरूआत में अप्रैल में हुए अधिवेशन में पार्षद रवि बिहारी माथुर और राकेश जैन के प्रस्ताव पर यह छूट शुरू की थी। 31 जुलाई तक नगर निगम के गृहकर, संपत्ति कर को जमा करने पर 10 फीसदी की छूट मिल रही है।
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यानी अगर आपका संपत्ति कर 3000 रुपये है तो 300 रुपये की छूट के साथ केवल 2700 रुपये ही जमा करने हैं। 31 जुलाई के बाद पूरी रकम और अगले वित्तीय वर्ष में इस पर ब्याज और जुड़ जाएगा। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने इसका लाभ उठाने की अपील लोगों से की है।
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योजना में बकाया पर ब्याज माफ
प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त से नगर निगम के गृहकर, संपत्ति कर, जलकर और सीवर कर के बकाया को जमा करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की है। नगर विकास अनुभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने आदेश जारी किया है कि एकमुश्त समाधान योजना में ब्याज और सरचार्ज में पूरी 100 फीसदी छूट दी जाएगी। यह योजना 15 दिसंबर तक लागू रहेगी।
इस योजना में शर्त रखी गई है कि छूट का फायदा तभी मिलेगा जब बकाएदार अपनी मूल बकाया राशि का भुगतान नियमानुसार करेंगे। पहली बार आवासीय के साथ अनावासीय, मिश्रित और व्यक्तिगत और पब्लिक सेक्टर यूनिट की संपत्तियों को शामिल किया गया है। एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाए पर यह योजना लागू की गई है। इस योजना में बकाया राशि का भुगतान तीन किस्तों में किया जा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकेगा।