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Agra News: वाहन चलाएगा नाबालिग तो जुर्माना भरेंगे अभिभावक
Tue, 09 Jul 2024 10:45 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 09 Jul 2024 10:45 PM IST
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वाहन चलाएगा नाबालिग तो जुर्माना भरेंगे अभिभावक
चालक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 25 आयु तक होगा अपात्र
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। अब अगर आपके लाड़ प्यार में पला आपका नाबालिग लाड़ला चार पहिया या दो पहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो कार्रवाई होगी। जुर्माना के 25 हजार रुपये की धनराशि अभिभावक से वसूल की जाएगी। वही चालक को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। आदेश के बाद जनपद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
आए दिन हो रहे सड़क हादसों में हो रही जनहानि को लेकर शासन प्रशासन गंभीर है। यातायात पुलिस को कार्रवाई किए जाने को लेकर गाइड लाइन जारी की जा चुकी है। जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि नाबालिग दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक, संरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना की 25 हजार की धनराशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं कि नाबालिग होने की वजह से वाहन चालक बच जाएगा। अपराध करने वाले नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने के िएल अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं अभिभावक के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। वहीं 12 माह के वाहन को रदद किया जा सकता है। इसलिए अभिभावक सतर्क हो जाएं और यातायात नियमों का पालन करें।
अभिभावक समझें और अमल करें
यातायात प्रभारी प्रदीप सेंगर ने बताया कि पुलिस ने जांच व कार्रवाई शुरू कर दी है। आए दिन होने वाले हादसों में नाबालिग भी होते हैं। जनहानि से जहां परिवार दुखी होता है वहीं प्रशासन के लिए दिक्कतें बढतीं हैं। अभिभावक इस बात का ख्याल रखें कि उनका नाबालिग बच्चा वाहन लेकर बाहर न जाए। जीवन एक बार मिलता है और उसका मोल समझें। हादसे में हुई जनहानि के बाद सिवाय पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए अपनों को हादसों में खोने की बजाय यातायात नियम पालन कर पास रखें।
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चालक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 25 आयु तक होगा अपात्र
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। अब अगर आपके लाड़ प्यार में पला आपका नाबालिग लाड़ला चार पहिया या दो पहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो कार्रवाई होगी। जुर्माना के 25 हजार रुपये की धनराशि अभिभावक से वसूल की जाएगी। वही चालक को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। आदेश के बाद जनपद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
आए दिन हो रहे सड़क हादसों में हो रही जनहानि को लेकर शासन प्रशासन गंभीर है। यातायात पुलिस को कार्रवाई किए जाने को लेकर गाइड लाइन जारी की जा चुकी है। जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि नाबालिग दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक, संरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना की 25 हजार की धनराशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं कि नाबालिग होने की वजह से वाहन चालक बच जाएगा। अपराध करने वाले नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने के िएल अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं अभिभावक के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। वहीं 12 माह के वाहन को रदद किया जा सकता है। इसलिए अभिभावक सतर्क हो जाएं और यातायात नियमों का पालन करें।
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अभिभावक समझें और अमल करें
यातायात प्रभारी प्रदीप सेंगर ने बताया कि पुलिस ने जांच व कार्रवाई शुरू कर दी है। आए दिन होने वाले हादसों में नाबालिग भी होते हैं। जनहानि से जहां परिवार दुखी होता है वहीं प्रशासन के लिए दिक्कतें बढतीं हैं। अभिभावक इस बात का ख्याल रखें कि उनका नाबालिग बच्चा वाहन लेकर बाहर न जाए। जीवन एक बार मिलता है और उसका मोल समझें। हादसे में हुई जनहानि के बाद सिवाय पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए अपनों को हादसों में खोने की बजाय यातायात नियम पालन कर पास रखें।
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