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आगरा: 38 दोषी सचिवों की दो स्थाई वेतन वृद्घि रोकने के आदेश

Sun, 12 Feb 2023 11:33 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 12 Feb 2023 11:33 PM IST
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Order to stop two permanent increments of 38 guilty secretaries
मैनपुरी।
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पंचायत राज विभाग ने स्ट्रीट लाइट फर्जीवाड़े में कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रथम चरण में अभिलेखीय प्रक्रिया का पालन न करने वाले 38 सचिवों की दो स्थाई वेतन वृद्घि रोकी गई हैं। मुख्य विकास अधिकारी के आदेश पर डीपीआरओ ने कार्रवाई की है। जल्द ही आदेश संबंधित सचिवों को भी प्राप्त करा दिया जाएगा।
जिले की सौ से अधिक ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। इनमें अधोमानक लाइटें लगाए जाने के साथ ही वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों का भी पालन नहीं किया गया। मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार के निर्देश पर अभिलेखों के परीक्षण के बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रथम चरण में 38 ग्राम पंचायत सचिवों की दो स्थाई वेतन वृद्घियां रोकने के आदेश दिए गए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें शामिल ग्राम पंचायत अधिकारियों की वेतन वृद्घि जहां डीपीआरओ रोकेंगे तो वहीं ग्राम विकास अधिकारियों की वेतन वृद्घि जिला विकास अधिकारी के स्तर से रोकी जाएगी।
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जल्द ही सभी सचिवों को कार्रवाई के बाद पत्र भी प्राप्त करा दिया जाएगा।
इसके बाद दूसरे चरण में उन सचिवों पर कार्रवाई होगी, जिन्होंने अभिलेखों के साथ-साथ निर्धारित से अधिक कीमत का भुगतान किया गया है। इसमें दोषी सचिवों पर प्रशासन कठोर कार्रवाई करने की तैयारी में है।
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सेवा पुस्तिका में दर्ज होगी कार्रवाई
स्ट्रीट लाइट प्रकरण में प्रथम चरण में अभिलेखीय प्रक्रिया का पालन न करने वाले सचिवों की दो स्थाई वेतन वृद्घि रोकी गई हैं। इसके पत्र भी जारी हो रहे हैं। अधिकारियों के स्थानांतरण या मामला दबने के बाद ये वेतन वृद्घि लगा दी जाती हैं। ऐसा न किया जा सके, इसके लिए सीडीओ ने सभी पंचायत सचिवों की सेवा पुस्तिका में इस कार्रवाई को दर्ज करने के आदेश दिए हैं। डीपीआरओ कार्रवाई करने के बाद सेवा पुस्तिकाएं सीडीओ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

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स्ट्रीट लाइटें लगाने की पत्रावलियों का परीक्षण कराया गया था। परीक्षण के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों में वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों का पालन नहीं हुआ है, ऐसे सचिवों की दो स्थाई वेतन वृद्घि रोकी जा रही हैं। सेवा पुस्तिका में भी इसे दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
-विनोद कुमार, मुख्य विकास अधिकारी।
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