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Agra News: धोखाधड़ी व गबन के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश
Thu, 09 Jan 2025 01:50 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 09 Jan 2025 01:50 AM IST
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कासगंज। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नाहिदा सुल्तान के न्यायालय ने धोखाधड़ी व गबन करने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए हैं।
वियान फूड प्राइवेट लिमिटेड गोरहा के डायरेक्टर विवेक सिंह ने एसबीएस एग्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड धनूपुरा छावरा संभल के डायरेक्टर विजय पाल सिंह से 23 मार्च 2018 को प्लांट खरीदने का एग्रीमेंट किया। 30 लाख रुपये नगद तथा 5 लाख रुपये चेक के माध्यम से दिया। इसके अलावा 22.78 लाख रुपये का सामान हड़प लिया। निदेशक ने एग्रीमेंट करते समय प्लांट पर बैंक का कर्ज होने तथा सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई होने के तथ्याें की जानकारी नहीं दी।
धन मांगने पर जब वापस नहीं किया तो पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद पीड़ित ने न्याय पाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज के आदेश जारी कर दिए।
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वियान फूड प्राइवेट लिमिटेड गोरहा के डायरेक्टर विवेक सिंह ने एसबीएस एग्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड धनूपुरा छावरा संभल के डायरेक्टर विजय पाल सिंह से 23 मार्च 2018 को प्लांट खरीदने का एग्रीमेंट किया। 30 लाख रुपये नगद तथा 5 लाख रुपये चेक के माध्यम से दिया। इसके अलावा 22.78 लाख रुपये का सामान हड़प लिया। निदेशक ने एग्रीमेंट करते समय प्लांट पर बैंक का कर्ज होने तथा सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई होने के तथ्याें की जानकारी नहीं दी।
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धन मांगने पर जब वापस नहीं किया तो पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद पीड़ित ने न्याय पाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज के आदेश जारी कर दिए।
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