{"_id":"684347b2193dec532707bc3e","slug":"order-to-investigate-the-excess-sale-of-urea-in-april-may-kasganj-news-c-175-1-sagr1032-132891-2025-06-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: अप्रैल-मई में अधिक यूरिया बिक्री की जांच का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: अप्रैल-मई में अधिक यूरिया बिक्री की जांच का आदेश
Sat, 07 Jun 2025 01:25 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 07 Jun 2025 01:25 AM IST
विज्ञापन
कासगंज। बीते वर्ष की तुलमा में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल और मई माह में यूरिया की अधिक बिक्री की जांच कराई जाएगी। किसान को एक साथ 10 या अधिक बोरी बिक्री करने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश पर विभाग ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश मिश्र ने बताया कि जनपद में अधिक एवं अनियमित ढंग से यूरिया बिक्री करने वाले उर्वरक विक्रेताओं का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। 5 बोरी से अधिक यूरिया बेचने की दशा में क्रेता कृषक की खतौनी लेकर सुरक्षित रखा जाए और खतौनी में दर्ज भूमि एवं बोई गई फसल के अनुसार ही संस्तुत उर्वरक की मात्रा के सापेक्ष ही वितरण किया जाए। किसी प्रकार की फर्जी बिक्री अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो आपूर्तिकर्ता, थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उर्वरकों का वितरण निर्धारित दर पर किया जाए और स्टॉक व दर सूची, स्टॉक एवं वितरण पंजिका को अद्यतन रखा जाए। उर्वरक प्रतिष्ठान, गोदाम पर प्रतिष्ठान का नाम तथा प्रोपराइटर का नाम और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज कराया जाए। पॉस मशीन ना चलने पर उर्वरक क्रेता किसान का पूर्ण विवरण पृथक रजिस्टर में पूर्व में निर्गत निर्देशों के अनुसार रखा जाए। उर्वरकों की कालाबाजारी अथवा जमाखोरी किसी भी दशा में नहीं की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश मिश्र ने बताया कि जनपद में अधिक एवं अनियमित ढंग से यूरिया बिक्री करने वाले उर्वरक विक्रेताओं का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। 5 बोरी से अधिक यूरिया बेचने की दशा में क्रेता कृषक की खतौनी लेकर सुरक्षित रखा जाए और खतौनी में दर्ज भूमि एवं बोई गई फसल के अनुसार ही संस्तुत उर्वरक की मात्रा के सापेक्ष ही वितरण किया जाए। किसी प्रकार की फर्जी बिक्री अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो आपूर्तिकर्ता, थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
विज्ञापन
उर्वरकों का वितरण निर्धारित दर पर किया जाए और स्टॉक व दर सूची, स्टॉक एवं वितरण पंजिका को अद्यतन रखा जाए। उर्वरक प्रतिष्ठान, गोदाम पर प्रतिष्ठान का नाम तथा प्रोपराइटर का नाम और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज कराया जाए। पॉस मशीन ना चलने पर उर्वरक क्रेता किसान का पूर्ण विवरण पृथक रजिस्टर में पूर्व में निर्गत निर्देशों के अनुसार रखा जाए। उर्वरकों की कालाबाजारी अथवा जमाखोरी किसी भी दशा में नहीं की जाए।
विज्ञापन