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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Order to give amount of more than Rs 15 lakh in case of accidental death

Agra News: कोर्ट<bha>--</bha>दुर्घटना मौत पर 15 लाख से अधिक की धनराशि देने का आदेश

Mon, 07 Oct 2024 01:44 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 07 Oct 2024 01:44 AM IST
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Order to give amount of more than Rs 15 lakh in case of accidental death
कासगंज। मोटर दुर्घटना अधिकरण राजीव कुमार के न्यायालय ने वाहन दुर्घटना में मृत्यु के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 15,75,840 रुपये प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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वीरपुर अमांपुर निवासी शेर सिंह सात दिसंबर 2017 को रिश्तेदार चंद्रपाल व राज बहादुर आदि के साथ टेंपों में बैठकर मारहरा से एटा की ओर जा रहे थे। करीब 6 बजे शाम तेल गोदाम के सामने एटा की ओर से आ रही इंडिका कार ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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आगरा ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में कोर्ट ने 15,75,840 रूपये गाड़ी मालिक सत्यदेव निवासी नगला माहरी, किचौरा, सिकंदराराऊ हाथरस, चालक शैलेश कुमार निवासी पीपल अड्डा, एटा को देने के आदेश दिए। इस धनराशि में से 4,26,240 रुपये को छोडकर, शेष राशि 11,49,600 रुपये 11 जुलाई 2018 से भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ देने के आदेश जारी किए हैं।
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यह धनराशि तीस दिन के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कासगंज न्यायाधिकरण के खाता में जमा कर न्यायाधिकरण को अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित की गई धनराशि में से मृतक की पुत्री रिंकी, पुत्र अनुज, पुत्री क्रीती कुमारी, अंशिका को तीन-तीन लाख रुपये देय होंगे। जो उनके नाम से सावधि जमा खाते में जमा होंगे। बालिग होने पर यह धनराशि उनको दी जाएगी। मृतक की मां को दो लाख रुपये देय होंगे। इसमें से एक लाख रुपये नगद बैंक खाते के माध्यम से तथा एक लाख रुपये दो साल के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में दो साल के लिए निवेशित किए जाएंगे। शेष धनराशि 1,75,840 रुपये पत्नी सोनी को नकद बैंक एकाउंट में देय होंगे। साथ ही प्रतिकर धनराशि पर मिलने वाली पूरी ब्याज भी उनको दी जाएगी।
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