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Agra News: विकास प्राधिकरण को बढ़े हुए क्षेत्रफल पर अतिरिक्त छूट देने का आदेश

Wed, 29 Apr 2026 02:32 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 29 Apr 2026 02:32 AM IST
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Order to give additional exemption to the development authority on increased area
आगरा। भूखंड में बढ़ी हुई जमीन की कीमत में छूट नहीं मिलने पर पीड़िता ने आगरा विकास प्राधिकरण के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारूल कौशिक ने विपक्षी को बढ़े हुए क्षेत्रफल 6.60 मीटर पर 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने के साथ संपत्ति की संंयुक्त माप कराने के बाद उसका बैनामा निष्पादित कराना सुनिश्चित करने के आदेश दे दिए।
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सोनम शर्मा ने आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि उन्होंने 18 अगस्त 2024 को आगरा विकास प्राधिकरण से एक भूखंड शास्त्रीपुरम स्कीम में आवंटित कराया था। इसकी समस्त धनराशि विपक्षी के खाते में जमा करा दी। भूखंड में 6.60 मीटर क्षेत्रफल बढ़ा हुआ था। सोनम ने प्रार्थना की कि बढ़े हुए क्षेत्रफल की जमा की गई धनराशि में भी 2 प्रतिशत की छूट दी जाए। साथ ही प्रश्नगत संपत्ति का संयुक्त नाप कराकर ही बैनामा कराया जाए। विपक्षी की तरफ से कहा गया कि बढ़े हुए क्षेत्रफल पर 2 प्रतिशत की छूट नहीं दी जा सकती है क्योंकि छूट दिए जाने का कोई नियम नहीं है। छूट केवल एक ही बार में प्रदान की जाएगी जोकि 2 प्रतिशत छूट दी जा चुकी है। आयोग ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दिए जाने के आदेश दे दिए।
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