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अब तेल व दालों की जमाखोरी नहीं कर सकेंगे कारोबारी

Tue, 02 Nov 2021 11:18 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 02 Nov 2021 11:18 PM IST
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Now traders will not be able to hoard oil and pulses
कासगंज। अब कारोबारी खाद्य तेल व दालों की कालाबाजारी व जमाखोरी नहीं कर सकेंगे। कारोबारियों को पोर्टल पर घोषित स्टॉक का सत्यापन किया जाएगा। आम जनता की शिकायत के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है।
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बाजार में खाद्य तेल व दालों की कीमतें आसमान छू रही है। रिकार्ड तेजी से आम जनता परेशान है। शासन से खाद्य तेल, तिलहन एवं दालों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है। इन खाद्य पदार्थों के कारोबारी जिनका भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीयन है उनके द्वारा घोषित स्टॉक का सत्यापन किया जाएगा।
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यदि किसी कारोबारी के पास पोर्टल पर घोषित स्टॉक व मौजूदा स्टॉक में अंतर होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही आम जनता की शिकायत दर्ज करने के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इस नियंत्रण कक्ष पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। इसके लिए तीन पालियों में कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
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कंट्रोल रूम का नंबर - 7455012855
कंट्रोल रूम पर बैठने वाले अधिकारी
मुनेंद्र पाल सिंह विपणन सहायक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक
अनुपम सिंह कनिष्ठ सहायक दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक
विजय प्रताप सिंह कनिष्ठ सहायक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक
शासन से खाद्य तेल, तिलहन व दालों पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है। पोर्टल पर पंजीकृत व्यापारियों के स्टॉक का सत्यापन किया जाएगा। जनता की शिकायत के लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है।
विजय कुमार शुक्ला, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी
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