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सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 13 नवंबर को पेश करने का आदेश

Wed, 06 Nov 2019 10:27 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 06 Nov 2019 10:27 AM IST
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Non-bailable warrant issued against Etawah BJP MP Ramshankar Katheria
भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया - फोटो : amar ujala
एससी आयोग के चेयरमैन व इटावा के भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। मामला नौ साल पहले राजामंडी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोके जाने का है। इसमें उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
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तारीख पर हाजिर न होने के कारण विशेष न्यायधीश (एमपी/एमएलए) उमाकांत जिंदल ने एसएसपी को आदेश दिया है कि कठेरिया को 13 नवंबर तक कोर्ट के सामने पेश किया जाए।
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कठेरिया इटावा से पहले दो बार आगरा के सांसद रहे हैं। 2010 में उन्होंने आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर भाजपाइयों के साथ राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान ट्रेन रोकी गई थी।
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सांसद चाहर, विधायक उपाध्याय के खिलाफ भी हैं वारंट 

जीआरपी ने कैंट स्टेशन में रेलवे अधिनियम की तीन धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। सुनवाई के दौरान कठेरिया सम्मान जारी होने पर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए।

ये भी पढ़ें- भाजपा सांसद-विधायक सहित पांच नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 26 साल पुराना है मामला

इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस केस में और भी आरोपी हैं लेकिन कठेरिया का केस जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित स्पेशल कोर्ट में चल रहा है।

सांसद चाहर, विधायक  उपाध्याय के खिलाफ  भी हैं वारंट 
आगरा। कठेरिया से पूर्व इसी कोर्ट से फतेहपुर सीकरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर और दक्षिण सीट से भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। यह मामला 26 साल पुराना है।

रेलवे स्टेशन पर धरना-प्रदर्शन के दौरान शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन रोकी गई थी। कोर्ट ने एसएसपी बबलू कुमार को आदेश दिया था कि दोनों को चार नवंबर तक कोर्ट के सामने पेश किया जाए लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर पाई। न ही दोनों खुद कोर्ट के सामने पहुंचे।

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