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Agra News: गैंगस्टर के दो आरोपियों को जमानत नहीं
Fri, 22 Mar 2024 12:10 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 22 Mar 2024 12:10 AM IST
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कासगंज। चतुर्थ अपर एवं सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार ने गैंगस्टर के मामले में आरोपित दो लोगों की जमानत अर्जी को खरिज कर दिया। कोर्ट ने बचाव के साथ अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद यह निर्णय लिया।
गंजडुंडवारा थाने की पुलिस ने गोवध में संलिप्तता होने पर युसूफ को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी। बाद में आरोपी का पुलिस ने गैंगस्टर में चालान किया था। युसूफ की ओर से डाले गए जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक जीतेश कुमार ने विरोध किया। बचाव और अभियोजन के बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
वहीं गैंगस्टर के मामले में नामजद दूसरे आरोपी नरेश को सदर कोतवाली पुलिस ने जेल भेजा। पुलिस ने नरेश पर चोरी, लूट व अन्य गंभीर अपराधों को देखते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। नरेश के जमानत प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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गंजडुंडवारा थाने की पुलिस ने गोवध में संलिप्तता होने पर युसूफ को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी। बाद में आरोपी का पुलिस ने गैंगस्टर में चालान किया था। युसूफ की ओर से डाले गए जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक जीतेश कुमार ने विरोध किया। बचाव और अभियोजन के बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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वहीं गैंगस्टर के मामले में नामजद दूसरे आरोपी नरेश को सदर कोतवाली पुलिस ने जेल भेजा। पुलिस ने नरेश पर चोरी, लूट व अन्य गंभीर अपराधों को देखते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। नरेश के जमानत प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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