{"_id":"667b1453fc5502969e059734","slug":"national-lok-adalat-will-be-held-on-13th-july-kasganj-news-c-175-1-sagr1032-117112-2024-06-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: 13 जुलाई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: 13 जुलाई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
Wed, 26 Jun 2024 12:32 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 26 Jun 2024 12:32 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कासगंज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जिला जज तृतीय विजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत आयोजित होंगी।
सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामले, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, धारा 138 एनआईएक्ट के मामले, उत्तराधिकार के लंबित मामले, दीवानी एवं लघु आपराधिक मामले, भू-राजस्व, स्टांप व चकबंदी वाद, राशन कार्ड, वोटर कार्ड व श्रमवाद, मनरेगा, जनहित गारंटी अधिनियम, विद्युत एवं टेलीफोन, जल से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाना है।अधिवक्ता एवं वादकारी संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर वाद का निस्तारण करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय में 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत में श्रम वाद, चेक बाउंस मामले (धारा 138 एन.आई. एक्ट), मोटर दुर्घटना मामले, अन्य क्षतिपूर्ति मामले, पारिवारिक न्यायालय के मामले, सेवा संबंधी मामले, कर संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, भरण-पोषण संबंधी मामले, बंधक संबंधी मामले, उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मामले, स्थानांतरण याचिकाएं (दीवानी व आपराधिक), धन वसूली संबंधित मामले, आपराधिक शमनीय मामले, भूमि संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर उच्चतम न्यायालय में किए जाएंगे। जिसके संबंध में पक्षकारों से उनकी सहमति के आधार उनके साथ प्री-सिटिंग की जाएगी। उसके उपरांत उनके मामले को उच्चतम न्यायालय को संदर्भित कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामले, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, धारा 138 एनआईएक्ट के मामले, उत्तराधिकार के लंबित मामले, दीवानी एवं लघु आपराधिक मामले, भू-राजस्व, स्टांप व चकबंदी वाद, राशन कार्ड, वोटर कार्ड व श्रमवाद, मनरेगा, जनहित गारंटी अधिनियम, विद्युत एवं टेलीफोन, जल से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाना है।अधिवक्ता एवं वादकारी संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर वाद का निस्तारण करा सकते हैं।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय में 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत में श्रम वाद, चेक बाउंस मामले (धारा 138 एन.आई. एक्ट), मोटर दुर्घटना मामले, अन्य क्षतिपूर्ति मामले, पारिवारिक न्यायालय के मामले, सेवा संबंधी मामले, कर संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, भरण-पोषण संबंधी मामले, बंधक संबंधी मामले, उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मामले, स्थानांतरण याचिकाएं (दीवानी व आपराधिक), धन वसूली संबंधित मामले, आपराधिक शमनीय मामले, भूमि संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर उच्चतम न्यायालय में किए जाएंगे। जिसके संबंध में पक्षकारों से उनकी सहमति के आधार उनके साथ प्री-सिटिंग की जाएगी। उसके उपरांत उनके मामले को उच्चतम न्यायालय को संदर्भित कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।
विज्ञापन