{"_id":"6715519b56ddfa5c2b0e4834","slug":"mother-in-law-and-father-in-law-accused-of-dowry-death-did-not-get-bail-kasganj-news-c-175-1-sagr1032-122698-2024-10-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: दहेज हत्या के आरोपी सास-ससुर को नहीं मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: दहेज हत्या के आरोपी सास-ससुर को नहीं मिली जमानत
Mon, 21 Oct 2024 12:23 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 21 Oct 2024 12:23 AM IST
विज्ञापन
कासगंज। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने दहेज हत्या के आराेपी सास-ससुर को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मंडनपुर सहावर निवासी अनार सिंह ने अपनी पुत्री गुलाब की शादी दो वर्ष पूर्व होडिल सिंह निवासी नगला समस के साथ की थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाने लगा। इस वर्ष 24 जुलाई को उसकी मौत हो गई। दामाद ने इसकी सूचना उसके मायके दी। पिता ने पति के अलावा ससुर मेघ सिंह, सास ईश्वरी देवी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। ससुर मेघ सिंह, सास ईश्वरी देवी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
मंडनपुर सहावर निवासी अनार सिंह ने अपनी पुत्री गुलाब की शादी दो वर्ष पूर्व होडिल सिंह निवासी नगला समस के साथ की थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाने लगा। इस वर्ष 24 जुलाई को उसकी मौत हो गई। दामाद ने इसकी सूचना उसके मायके दी। पिता ने पति के अलावा ससुर मेघ सिंह, सास ईश्वरी देवी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। ससुर मेघ सिंह, सास ईश्वरी देवी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन