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नाबालिग बेटी की शादी करने वाले पिता के खिलाफ मां ने उठाया ये कदम...
Mon, 18 Nov 2019 10:24 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कासगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कासगंज
Published by: Abhishek Saxena
Updated Mon, 18 Nov 2019 10:24 AM IST
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कासगंज में सिकंदरपुर वैश्य के क्षेत्र के एक गांव में एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की शादी उससे दोगुनी उम्र के युवक से कर दी। पिता का अपनी नाबालिग बेटी की शादी कर देना मां को मंजूर नहीं था। मां की तहरीर पर पुलिस ने पिता के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया।
एक पिता ने अपनी 12 वर्षीय बेटी की शादी सालिग्राम (25) पुत्र अनार सिंह निवासी नगला विहारी पटियाली के साथ तय कर दी। नाबालिग बेटी की शादी मां को पंसद नहीं थी। इसलिए बह बार-बार विरोध करती थी।
पत्नी के विरोध को देखते हुए चाहकर भी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था। पत्नी के गर्भवती होने और डिलेवरी का समय नजदीक आया तो उसका भाई बुलाने के लिए आया। पत्नी भाई के साथ अपने मायके चली गई।
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एक पिता ने अपनी 12 वर्षीय बेटी की शादी सालिग्राम (25) पुत्र अनार सिंह निवासी नगला विहारी पटियाली के साथ तय कर दी। नाबालिग बेटी की शादी मां को पंसद नहीं थी। इसलिए बह बार-बार विरोध करती थी।
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पत्नी के विरोध को देखते हुए चाहकर भी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था। पत्नी के गर्भवती होने और डिलेवरी का समय नजदीक आया तो उसका भाई बुलाने के लिए आया। पत्नी भाई के साथ अपने मायके चली गई।
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पत्नी के मायके चले जाने पर पति को मौका मिल गया। मौके का फायदा उठाकर वह धोखे से अपनी बेटी को पटियाली ले गया। जहां उसकी शादी कर दी। बेटी की शादी कर दिए जाने की जानकारी जब उसकी मां को हुई तो उसने अपने पति के खिलाफ नाबालिग बेटी की शादी कर दिए जाने की पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
शादी न करने को दे चुका था शपथ पत्र
कासगंज। कप्तान सिंह ने अपनी नाबालिग बेटी की शादी अक्षय तृतीया के मौके पर करने का प्रयास किया था, लेकिन मां की शिकायत के बाद बाल कल्याण समिति ने पिता व पुत्री को बुला लिया। उस समय पिता ने बालिका होने तक शादी न करने का समिति को शपथ पत्र भी दिया था।
बालिका के बालिग होने तक समिति रखेगी नजर
कासगंज। बाल कल्याण समिति के सदस्य मोहम्मद मियां ने बताया कि नाबालिग बच्चे की शादी करना कानूनी जुर्म है। ऐसी शादी अमान्य मानी जाती है। इसलिए समिति बालिका के भविष्य को देखते हुए शादी को शून्य कराएगी। बालिका के बालिग होने तक समिति पूरी नजर रखेगी।
शादी न करने को दे चुका था शपथ पत्र
कासगंज। कप्तान सिंह ने अपनी नाबालिग बेटी की शादी अक्षय तृतीया के मौके पर करने का प्रयास किया था, लेकिन मां की शिकायत के बाद बाल कल्याण समिति ने पिता व पुत्री को बुला लिया। उस समय पिता ने बालिका होने तक शादी न करने का समिति को शपथ पत्र भी दिया था।
बालिका के बालिग होने तक समिति रखेगी नजर
कासगंज। बाल कल्याण समिति के सदस्य मोहम्मद मियां ने बताया कि नाबालिग बच्चे की शादी करना कानूनी जुर्म है। ऐसी शादी अमान्य मानी जाती है। इसलिए समिति बालिका के भविष्य को देखते हुए शादी को शून्य कराएगी। बालिका के बालिग होने तक समिति पूरी नजर रखेगी।