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Agra News: जिले के 200 से अधिक शिक्षक हो सकते हैं प्रभावित

Tue, 20 Aug 2024 11:47 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 20 Aug 2024 11:47 PM IST
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More than 200 teachers in the district may be affected
मैनपुरी। परिषदीय स्कूलों में 69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज है। माना जा रहा है कि जिले में 200 से अधिक शिक्षक नई सूची के माध्यम से प्रभावित हो सकते हैं। आरक्षण वर्ग के इतने ही शिक्षकों को नौकरी मिलने की उम्मीद है।
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प्रदेश में चार साल पहले 69 हजार शिक्षक भर्ती हुई थी। भर्ती के तहत जिले में 940 पदों के सापेक्ष 939 शिक्षकों की भर्ती अभी तक की गई है। अब हाईकोर्ट ने आरक्षण के अनुसार नई सूची तैयार कर नियुक्ति देने के निर्देश शासन को दिए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी बताते हैं कि जो भी होगा प्रदेश स्तर से होगा। नई सूची या कटऑफ प्रदेश स्तर से ही जारी होगी। अधिकारियों का मानना है कि जिले में 200 से अधिक शिक्षक नई सूची से बाहर हो सकते हैं और इतने ही नए लोगों को मौका मिल सकता है।
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चयनित शिक्षकों की नहीं कोई गलती सरकार निकाले समाधान
69 हजार शिक्षक भर्ती के तहत जो भी नियुक्तियां की गई हैं वह सरकार और विभाग की ओर से की गई हैं। इसमें पूर्व से चयनित किसी शिक्षक का कोई दोष नहीं है। सरकार को प्रभावित शिक्षकों के बचाव के लिए समाधान निकालना चाहिए। - गोविंद पांडेय, जिलाध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ
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हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे विभाग
हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आया है उसका सभी को पालन करना चाहिए। सरकार और विभाग को निष्पक्ष सूची तैयार कर पात्रों को नौकरी देनी चाहिए। पहले भी सरकार कोर्ट के निर्णय को मानती आई है। यदि सरकार समायोजन की बात करती है तो शिक्षा मित्रों का भी समायोजन होना चाहिए। - राजीव यादव, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ



सरकार निकाले ऐसा रास्ता जिससे न हो किसी का अहित
कोर्ट का जो भी निर्णय आया है उसका पालन किया जाए। सरकार इस बात का ध्यान रखे कि किसी का अहित न हो। ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे आरक्षित और अनारक्षित किसी भी वर्ग को नुकसान न हो। - सुजीत चौहान, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन




हाईकोर्ट का आदेश सम्मानीय, पात्रों को मिले नौकरी
हाईकोर्ट का आदेश सम्मानीय है। संविधान में दर्ज अधिकार के अनुसार कोर्ट ने आरक्षण के साथ नियुक्ति के आदेश दिए हैं। सरकार और विभाग कोर्ट के आदेश का पालन कर जल्द पात्रों को नौकरी दे। - रूप किशोर सिंह, मंडल अध्यक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति बेसिक शिक्षक एसोसिएशन
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