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Agra: माथुर फॉर्म हाउस...जुर्माने के 17 लाख रुपये किए जमा, जमीन का नहीं पता

Wed, 22 Jan 2025 10:06 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 22 Jan 2025 10:06 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर दयालबाग के माथुर फॅार्म हाउस में 17 पेड़ काटने के मामले में फार्म हाउस स्वामी ने वन विभाग में 17 लाख रुपये जमा करा दिए हैं। इस धनराशि से ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में वन विभाग की ओर से पौधरोपण कराया जाएगा। 340 पौधे रोपने के लिए कुल 0.3 हेक्टेयर भूमि फाॅर्म हाउस स्वामी को उपलब्ध करानी है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।

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Mathur Farm House Rs 17 lakh fine deposited no information about land
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर दयालबाग के माथुर फॅार्म हाउस में 17 पेड़ काटने के मामले में फार्म हाउस स्वामी ने वन विभाग में 17 लाख रुपये जमा करा दिए हैं। इस धनराशि से ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में वन विभाग की ओर से पौधरोपण कराया जाएगा। 340 पौधे रोपने के लिए कुल 0.3 हेक्टेयर भूमि फाॅर्म हाउस स्वामी को उपलब्ध करानी है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने प्रति पेड़ एक लाख रुपये जुर्माना और पौधे रोपने को नियमानुसार नजदीकी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने की रिपोर्ट दी थी। 
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दयालबाग स्थित माथुर फाॅर्म हाउस में बिना अनुमति को पेड़ों को काटे जाने पर पर्यावरण कार्यकर्ता डाॅ. शरद गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई होनी है। इससे पूर्व 20 जनवरी को वन विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया गया है। 
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प्रभागीय वनाधिकारी आदर्श कुमार ने शपथपत्र में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में फार्म हाउस स्वामी ने 17 लाख रुपये जमा करा दिए हैं। इस धनराशि से टीटीजेड में पौधरोपण की योजना विभाग ने बनाई है। उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अनुसार पेड़ काटने के मामले में कार्रवाई व जुर्माने के लिए लोअर डिवीजन कोर्ट ने आरोपियों को 31 जनवरी को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है। फाॅर्म हाउस स्वामी ने 10 जनवरी को 340 पौधे लगाने को 0.3 हेक्टेयर भूमि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन आज तक भूमि चिह्नित कर जानकारी नहीं दी गई है।
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