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डाकघर बचत खाते में न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य, बंद भी हो सकता है खाता, जानिए नए नियम

Sun, 06 Dec 2020 12:00 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Sun, 06 Dec 2020 12:00 PM IST
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Mandatory Less Than Five Hundred Rupees Will Be Charged Post Office Savings Account
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डाकघर के बचत खातों में न्यूनतम 500 रुपये बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया गया है। आगामी 11 दिसंबर 2020 के बाद जिनके खातों में इस धनराशि से कम रकम होगी उन्हें मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। यदि राशि शून्य मिली तो खाता बंद भी किया जा सकता है। 
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डाकघर में अब बचत खाते न्यूनतम 500 रुपये से खोले जाएंगे। साथ ही पुराने खातों को भी मेंटेन रखना पड़ेगा। पुराने बचत खातों में यदि पांच सौ रुपये से कम राशि होगी तो 11 दिसंबर 2020 के बाद खाताधारकों को 100 रुपये मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। यही नहीं किसी खाते की राशि शून्य हो जाएगी तो उसे बंद कर दिया जाएगा।  अपर निदेशक डाक सेवाएं, आरबी त्रिपाठी ने बताया कि नियम की जानकारी खाताधारकों को दी जा रही है।
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100 रुपये पेनल्टी जीएसटी अलग
खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न होने पर खाते के रखरखाव के लिए खाताधारक को 100 रुपये और 18 रुपये जीएसटी देना होगा। यानी उनके खाते से 118 रुपये की कटौती होगी। इतना ही नहीं अधिक दिन तक मिनिमम बैलेंंस को मेंटेन न करने वाले ग्राहक का खाता बंद कर दिया जाएगा। डाक विभाग ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए गाइडलाइन बदल रहा है। 
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