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Agra News: युवक को चाकू मारने के दोषी को चार साल का कारावास
Sat, 14 Mar 2026 02:55 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 14 Mar 2026 02:55 AM IST
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आगरा। छत्ता थाना क्षेत्र में युवक को चाकू मारकर घायल करने के मामले में अदालत ने धर्मेंद्र उर्फ छोटू उर्फ छुट्टन को दोषी ठहराया है। एडीजे-19 लोकेश कुमार ने उसे चार साल का कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह प्राथमिकी 2022 में दर्ज की गई थी।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, गरीब नगर निवासी नन्नी बेगम ने तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि 28 मार्च 2022 को वह अपने परिजन के साथ घर में बैठी थीं। उसी दौरान आरोपी धर्मेंद्र आकर गाली-गलौज करने लगा। बेटे रफीक मोहम्मद ने विरोध किया तो आरोपी घर में घुस आया। उसने चाकू से रफीक पर हमला कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसी आ गए, जिन्हें देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था। पुलिस ने घटना के अगले दिन आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। उसे जेल भेजा गया। विवेचक ने 29 जून को आरोपपत्र दाखिल किया था। संवाद
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दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, गरीब नगर निवासी नन्नी बेगम ने तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि 28 मार्च 2022 को वह अपने परिजन के साथ घर में बैठी थीं। उसी दौरान आरोपी धर्मेंद्र आकर गाली-गलौज करने लगा। बेटे रफीक मोहम्मद ने विरोध किया तो आरोपी घर में घुस आया। उसने चाकू से रफीक पर हमला कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसी आ गए, जिन्हें देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था। पुलिस ने घटना के अगले दिन आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। उसे जेल भेजा गया। विवेचक ने 29 जून को आरोपपत्र दाखिल किया था। संवाद
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