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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Man sentenced to 10 years in prison for kidnapping 13-year-old girl

Agra News: अपहरण कर 13 साल की किशोरी से किया दुष्कर्म, दोषी को 10 साल का कारावास; कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Fri, 12 Dec 2025 11:03 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: अरुन पाराशर Updated Fri, 12 Dec 2025 11:03 PM IST
सार

किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में जुर्माना भी लगाया है।

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Man sentenced to 10 years in prison for kidnapping 13-year-old girl
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने ताजगंज थाना क्षेत्र के कहरई मोड़, मीरा विहार निवासी गजेंद्र सिंह को दोषी माना। एडीजे-29 दिनेश कुमार चौरसिया ने उसे 10 साल का कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना ताजगंज में दर्ज केस के अनुसार, किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी। बताया कि वह 7 अक्तूबर 2018 को पत्नी के साथ बाहर गए थे। 13 साल की पुत्री घर में अकेली थी। शाम को लौटे तो पुत्री घर में नहीं मिली। पता चला कि आरोपी गजेंद्र को साथ ले जाते देखा गया। 
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पुलिस ने केस दर्ज कर 14 अक्तूबर 2018 को आरोपी को गिरफ्तार किया। किशोरी को मुक्त कराया गया। 14 नवंबर 2018 को विवेचक ने आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने किशोरी के नाबालिग होने की वजह से उसकी सहमति को उसका कोई विधिक अधिकार नहीं माना। 
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