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UP: शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, वारिसान को मिलेगा केवल एक हथियार; बदल गई स्थानांतरण प्रक्रिया

Sun, 05 Jul 2026 09:46 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 05 Jul 2026 09:46 AM IST
सार

शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। लाइसेंस धारक की मृत्यु के बाद उसके वारिस के नाम स्थानांतरण प्रक्रिया अब बदल दी गई है। नई व्यवस्था के तहत एक से अधिक लाइसेंस वारिस के नाम स्थानांतरित नहीं होगा।

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Major change in arms licensing process heirs to receive only one weapon
शस्त्र लाइसेंस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस पर अब वारिसों का हक नहीं चलेगा। बाकी लाइसेंस रद्द होंगे। आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने वारिसान शस्त्र लाइसेंस स्थानांतरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। ऐसे लाइसेंस धारक जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं, उनके बाकी लाइसेंस वारिसान के नाम स्थानांतरण के दौरान रद्द हो जाएंगे।
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जिले में कुल 46,688 शस्त्र लाइसेंस हैं। शहर में 21,131 और ग्रामीण क्षेत्र में 25,557 लाइसेंसी हथियार हैं। नए शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी स्तर से जारी नहीं किए जा रहे, जबकि लाइसेंस धारक की मृत्यु के बाद उसके वारिस के नाम स्थानांतरण प्रक्रिया भी अब बदल गई है। नई व्यवस्था के तहत एक से अधिक लाइसेंस वारिस के नाम स्थानांतरित नहीं होगा। यदि लाइसेंसी के दो वारिस हैं, तो उनमें से भी किसी एक नाम पर ही एक लाइसेंस मिलेगा। आयुध प्रभारी एवं एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया है। ऐसे लाइसेंस धारक जिनके विरुद्ध अपराध दर्ज है। उनके संबंध में स्पष्ट आख्या पुलिस से मांगी जा रही है। वारिसान के शस्त्र के लिए आवेदन के लिए भी पूर्व अनुमति लेनी होगी।
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बड़ी संख्या में लंबित हैं आवेदन
नवीनीकरण से लेकर वारिसान शस्त्र लाइसेंस के एक हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। कलक्ट्रेट स्थित आयुध अनुभाग में आवेदक भटक रहे हैं। नियमित समीक्षा और सुनवाई नहीं होने के कारण लाइसेंस धारकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी दूसरे राज्यों से लाइसेंस स्थानांतरित कराने वालों को हो रही है।

एक ही लाइसेंस मिलेगा
किसी पर दो या तीन लाइसेंस हैं। वारिस के नाम एक ही ट्रांसफर होगा। बाकी लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। वारिसान ट्रांसफर प्रक्रिया में बदलाव किया है। शस्त्र लाइसेंस के लिए हतोत्साहित किया जाएगा। - मनीष बंसल, जिलाधिकारी

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