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Agra News: दन्नाहार के 16 साल पुराने साहब सिंह हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 24 Jul 2025 12:05 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Jul 2025 12:05 AM IST
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mainpuri news sahab singh murder case judicial
मैनपुरी। दन्नाहार थाना क्षेत्र के गांव गांगसी में 16 साल पहले हुई एक व्यक्ति की फावड़े से काटकर हत्या के मामले में एडीजे विशेष एससी-एसटी जयप्रकाश की कोर्ट से बुधवार को दोषी आनंद कुमार राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले के दो आरोपी मुन्नालाल राय और हरीप्रकाश राय की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है। घटना 22 दिसंबर 2008 को सुबह की है। गांगसी निवासी सरला देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके पति साहब सिंह निवासी गांगसी, दन्नाहार, बेटा अशोक कुमार अपने खेत से लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपी मुन्नालाल, उनके बेटे आनंद कुमार और साथी हरीप्रकाश और मुन्नालाल की पत्नी जमुना देवी ने पति-बेटे को अपने घर के सामने रोक लिया। पूर्व में हुई महिला संबंधी अपराध की घटना को लेकर कहासुनी हुई। आरोपियों ने पति और बेटे पर फावड़े और डंडों से उन पर प्रहार किया। पति साहब सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना कर साक्ष्यों के आधार पर मुन्नालाल राय, हरीप्रकाश राय और आनंद कुमार राय के खिलाफ धारा आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से एमपी सिंह चौहान ने 10 गवाह व अन्य साक्ष्य मजबूती के साथ पेश किए। कोर्ट ने गवाही व साक्ष्यों को सही पाते हुए आरोपी आनंद कुमार राय को मंगलवार को दोषी करार दिया है। बुधवार को दोषी आनंद को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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