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मैनपुरी: सात दिन बाद एडीजीसी जेल से हुए रिहा

Thu, 08 Dec 2022 11:43 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Dec 2022 11:43 PM IST
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Mainpuri: ADGC released from jail after seven days
मैनपुरी। एडीजीसी (सहायक शासकीय अधिवक्ता) राजस्व भुवनेश शाक्य की बृहस्पतिवार की सुबह जेल से रिहाई हो गई। जेल में बुधवार की शाम को विलंब से रिहाई परवाना पहुंचने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। एक पुराने मुकदमे में हाजिर होने पर एक दिसंबर को जिला जज ने उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा था।
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भोगांव में मई 2006 में एक बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हुए बवाल तथा आगजनी के बाद तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बीके तिवारी ने थाना भोगांव में मोहल्ला मोहम्मद सईद निवासी एडीजीसी राजस्व भुवनेश शाक्य को भी रिपोर्ट में नामित किया था। पुलिस की जांच के बाद चार्जशीट के आधार पर मुकदमा एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में चल रहा है। एसीजेएम कोर्ट से उनके वारंट जारी किए गए थे। भुवनेश शाक्य के अधिवक्ता रामबरन शाक्य के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में जमानत पाने के लिए एक दिसंबर को आवेदन किया था।
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जिला जज ने उनको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। छह दिसंबर को जिला जज ने जमानत मंजूर की। सात दिसंबर को जमानतेें दाखिल होने के बाद उनका रिहाई परवाना जेल में भेजा गया। रिहाई परवाना देर से पहुंचने के कारण बृहस्पतिवार की सुबह औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया।
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