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Agra News: मदन चौहान हत्याकांड की डकैती कोर्ट में होगी सुनवाई
Sun, 20 Apr 2025 10:43 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 20 Apr 2025 10:43 PM IST
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मैनपुरी। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मदन चौहान हत्याकांड की अब स्पेशल जज डकैती कोर्ट में सुनवाई होगी। पहले यह सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट के न्यायालय में हो रही थी। इस मुकदमे की सुनवाई पांच महीने में पूरी करने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मदन चौहान प्रदेश के डीजीपी रहे देवेंद्र सिंह चौहान के पारिवारिक भाई थे। यह मामला हाई प्रोफाइल रहा है।
थाना कोतवाली के श्रृंगार नगर के रहने वाले भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मदन चौहान की एक जनवरी 2017 की सुबह करहल रोड स्थित उनके पेट्रोल पंप पर भाड़े के शूटरों ने हत्या करके उनकी राइफल लूट ली थी। विरोध करने पर एक कर्मचारी की भी हत्या कर दी गई थी। हत्या करके मौके से भाग रहे एक शूटर को ग्रामीणों तथा पुलिस ने मार गिराया था। बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले शार्प शूटरों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेजा था। रिपोर्ट लिखाने वाले मदन चौहान के पुत्र शिवम चौहान पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। इसमें उनके सरकारी गनर की मौत हो गई थी।
इस मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट के न्यायालय में हो रही थी। अब इस मुकदमे की सुनवाई सपेशल जज डकैती के न्यायालय में होगी। मुकदमे की सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की गई है। इस मुकदमे की सुनवाई पांच महीने में पूरी करने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। भाजपा नेता के आवास पर अभी भी पुलिस की गारद सुरक्षा के लिहाज से तैनात है।
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थाना कोतवाली के श्रृंगार नगर के रहने वाले भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मदन चौहान की एक जनवरी 2017 की सुबह करहल रोड स्थित उनके पेट्रोल पंप पर भाड़े के शूटरों ने हत्या करके उनकी राइफल लूट ली थी। विरोध करने पर एक कर्मचारी की भी हत्या कर दी गई थी। हत्या करके मौके से भाग रहे एक शूटर को ग्रामीणों तथा पुलिस ने मार गिराया था। बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले शार्प शूटरों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेजा था। रिपोर्ट लिखाने वाले मदन चौहान के पुत्र शिवम चौहान पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। इसमें उनके सरकारी गनर की मौत हो गई थी।
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इस मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट के न्यायालय में हो रही थी। अब इस मुकदमे की सुनवाई सपेशल जज डकैती के न्यायालय में होगी। मुकदमे की सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की गई है। इस मुकदमे की सुनवाई पांच महीने में पूरी करने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। भाजपा नेता के आवास पर अभी भी पुलिस की गारद सुरक्षा के लिहाज से तैनात है।
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