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आगरा लोकसभा सीट के एक और बूथ पर होगा दोबारा मतदान, यह है वजह

Sat, 04 May 2019 07:23 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 04 May 2019 07:23 PM IST
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Lok Sabha Elections 2019 Re Polling on cantt assembly booth Agra
लोकसभा चुनाव - फोटो : अमर उजाला
मतदान कार्मिकों की लापरवाही के चलते आगरा लोकसभा क्षेत्र के एक और बूथ पर दोबारा कराना पड़ रहा है। 18 अप्रैल को मतदान के दौरान खराब हुई ईवीएम को स्ट्रांग रूम के बजाय गोदाम में जमा करने पर छावनी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 466 पर 6 मई पुनर्मतदान होगा। 
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इसके लिए रविवार को तहसील सदर से पोलिंग पार्टी रवाना होगी। इस लापरवाही के लिए ईवीएम जमा करने वाले अमीन सुनील चौहान को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, पर्यवेक्षण के लिए लगाए गए एआरओ/एसीएम प्रथम विनोद जोशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर 18 अप्रैल को मतदान हुआ था। इस दौरान आगरा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत छावनी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 466 के कमरा नंबर तीन में कुल 576 वोट पड़े थे। इस बूथ पर कुल 1253 मतदाता हैं। सुबह 11.30 बजे ईवीएम में खराबी आ गई। 
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गलत जगह जमा कर दी थी ईवीएम

इसके चलते ईवीएम को बदल दिया गया। शाम छह बजे तक चले मतदान के दौरान दूसरी ईवीएम में 259 वोट डले थे। मतदान खत्म होने के बाद दोनों ईवीएम को फिरोजाबाद रोड स्थित मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम में जमा करना था। ताकि मतगणना वाले दिन दोनों ईवीएम के वोट गिने जा सकें।

मगर, अमीन सुनील चौहान ने इस ईवीएम को स्ट्रांग रूम की बजाय सदर तहसील में खराब ईवीएम के लिए बनाए गए गोदाम में रखवा दिया। यह मामला जब पकड़ में आया तो आगरा लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) ने इस संबंध में चुनाव आयोग को सूचना दी। 

शनिवार को प्रेसवार्ता के दौरान आरओ/सीडीओ रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि आदेश मिलने के बाद पुनर्मतदान कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। छह मई को सुबह सात से शाम छह बजे तक वोट डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि अमीन सुनील चौहान को निलंबित कर दिया गया है। एसीएम प्रथम विनोद जोशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, क्योंकि पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। 

बता दें कि इसके पहले आगरा लोकसभा क्षेत्र के तहत एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 455 पर 25 अप्रैल को पुनर्मतदान कराया जा चुका है। यह पुनर्मतदान पीठासीन अधिकारी की गलती के कारण करवाना पड़ा था। 
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