{"_id":"5e3eecab8ebc3ee5e15eab88","slug":"lok-adalat-in-mainpuri-mainpuri-news-agr428582188","type":"story","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय लोक अदालत में 3244 मामले निपटाए गए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राष्ट्रीय लोक अदालत में 3244 मामले निपटाए गए
विज्ञापन
08एमएनपी-06-दीवानी लोक अदालत में मौजूद लोग
- फोटो : MAINPURI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मैनपुरी। दीवानी परिसर में शनिवार को जिला जज की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर 3244 मामले निपटाए गए। फौजदारी के 769 मामलों का निस्तारण करके 2.25 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
शनिवार को दीवानी परिसर में लगाई गई लोक अदालत का जिला जज तेजप्रताप तिवारी, लोक अदालत के नोडल अधिकारी स्पेशल जज डकैती रामकिशोर पांडेय, विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तरन्नुम खान ने निरीक्षण किया। लोक अदालत में जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने दो मामलों में समझौता कराया। अपर जिला जज वंशबहादुर यादव ने दो, पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश नासिर अहमद ने पांच, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ज्ञानप्रकाश ने 10, स्पेशल जज डकैती रामकिशोर पांडेय ने एक एफआर, स्पेशल जज ईसीएक्ट अशोक कुमार ने दो बिजली के मामलों में 200 रुपये जुर्माना वसूल करके 134 एफआर के मामले निपटाए।
अपर जिला जज मनमोहन सिंह ने एक, तरुण कुमार सिंह ने एक मामले में 400 रुपये, अशोक कुमार ने दो मामलों में 500 रुपया, पूनम ने दो मामलों में 500 रुपया जुर्माना वसूला। शक्ति सिंह ने दो, एफटीसी जज लवी यादव ने एक मामला निपटाया। सीजेएम तेंद्रपाल ने 615 मामलों में 95,040 रुपया, एसीजेएम प्रथम अमित मिश्रा ने 154 मामलों में 1.06 लाख रुपये, जेएम प्रथम प्रियंका वर्मा ने 75 मामलों में 19620 रुपये, सिविल जज योगेश शिवा ने 17 मामलों में 340 रुपये जुर्माना वसूल करके 12 सिविल के मामले सुलह समझौते से निस्तारित किए। प्राधिकरण सचिव सिविल जज तरन्नुम खान ने 12 मामले निपटाए।
विज्ञापन
राजस्व के मामले निस्तारित किए
डीएम ने चार, एडीएम ने 20, एसडीएम मैनपुरी ने 449, एसडीएम किशनी ने 220, एसडीएम घिरोर ने 141, एसडीएम कुरावली ने 159, एसडीएम करहल ने 71, एसडीएम भोगांव ने 225 मामले, एआरटीओ ने 111 मामले समझौते से निपटाए। लोक अदालत में बैंकों ने 528 मामलों में 3.87 करोड़ लाख रुपये में समझौता किया। बीएसएनएल ने 61 मामलों में 3.82 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया।
मोटर दुर्घटना में 1.64 करोड़ का मुआवजा
मोटर वाहन दुर्घटना बीमा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिला जज अनिल कुमार वर्मा ने ब्लाक परिसर स्थित न्यायाधिकरण में मोटर दुर्घटना केे मामले समझौते से निपटाए। मोटर दुर्घटना के 56 मामलों में वाहन की बीमा कंपनियों तथा पीड़ितों के बीच समझौता कराकर 2.06 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाया।
विज्ञापन
शनिवार को दीवानी परिसर में लगाई गई लोक अदालत का जिला जज तेजप्रताप तिवारी, लोक अदालत के नोडल अधिकारी स्पेशल जज डकैती रामकिशोर पांडेय, विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तरन्नुम खान ने निरीक्षण किया। लोक अदालत में जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने दो मामलों में समझौता कराया। अपर जिला जज वंशबहादुर यादव ने दो, पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश नासिर अहमद ने पांच, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ज्ञानप्रकाश ने 10, स्पेशल जज डकैती रामकिशोर पांडेय ने एक एफआर, स्पेशल जज ईसीएक्ट अशोक कुमार ने दो बिजली के मामलों में 200 रुपये जुर्माना वसूल करके 134 एफआर के मामले निपटाए।
विज्ञापन
अपर जिला जज मनमोहन सिंह ने एक, तरुण कुमार सिंह ने एक मामले में 400 रुपये, अशोक कुमार ने दो मामलों में 500 रुपया, पूनम ने दो मामलों में 500 रुपया जुर्माना वसूला। शक्ति सिंह ने दो, एफटीसी जज लवी यादव ने एक मामला निपटाया। सीजेएम तेंद्रपाल ने 615 मामलों में 95,040 रुपया, एसीजेएम प्रथम अमित मिश्रा ने 154 मामलों में 1.06 लाख रुपये, जेएम प्रथम प्रियंका वर्मा ने 75 मामलों में 19620 रुपये, सिविल जज योगेश शिवा ने 17 मामलों में 340 रुपये जुर्माना वसूल करके 12 सिविल के मामले सुलह समझौते से निस्तारित किए। प्राधिकरण सचिव सिविल जज तरन्नुम खान ने 12 मामले निपटाए।
विज्ञापन
राजस्व के मामले निस्तारित किए
डीएम ने चार, एडीएम ने 20, एसडीएम मैनपुरी ने 449, एसडीएम किशनी ने 220, एसडीएम घिरोर ने 141, एसडीएम कुरावली ने 159, एसडीएम करहल ने 71, एसडीएम भोगांव ने 225 मामले, एआरटीओ ने 111 मामले समझौते से निपटाए। लोक अदालत में बैंकों ने 528 मामलों में 3.87 करोड़ लाख रुपये में समझौता किया। बीएसएनएल ने 61 मामलों में 3.82 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया।
मोटर दुर्घटना में 1.64 करोड़ का मुआवजा
मोटर वाहन दुर्घटना बीमा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिला जज अनिल कुमार वर्मा ने ब्लाक परिसर स्थित न्यायाधिकरण में मोटर दुर्घटना केे मामले समझौते से निपटाए। मोटर दुर्घटना के 56 मामलों में वाहन की बीमा कंपनियों तथा पीड़ितों के बीच समझौता कराकर 2.06 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाया।