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कंट्रोल रूम में दर्ज कराएं शिकायत, होगी सामान की आपूर्ति
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09एमएनपी-24-घिरोर में कोरोना वायरस को लेकर इंतजामों का निरीक्षण करते डीएम व एसपी
- फोटो : MAINPURI
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मैनपुरी। लॉकडाउन में कई ऐसे परिवार हैं जो शहर में अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। पति दूसरे शहरों में फंसे हैं, इससे सामान भी घर में खत्म हो गया है। ऐसे ही लोगों की शिकायतों का समाधान अमर उजाला के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी नगेंद्र शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी सामान की आवश्यकता है तो कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराएं, सामान की आपूर्ति की जाएगी।
सवाल: मैं आगरा रोड पर रहती हैं। पति दुबई में फंसे हुए हैं। सामान न होने से समस्या आ रही है। मुझे गांव जाने की अनुमति प्रदान करें।
आदेश कुमारी, आगरा रोड।
जवाब: लॉकडाउन में घर से बाहर न निकलें। अगर सामान की जरूरत है तो तहसील के कंट्रोल रूम 05672-234725 पर शिकायत दर्ज कराएं। सामान की आपूर्ति कराई जाएगी।
सवाल: मैं एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से धनराशि की निकासी करता हूं। क्या लॉकडाउन के लिए मुझे किसी पास की आवश्यकता है और कहां आवेदन करना है।
संजीव कुमार, आलीपुर खेड़ा।
जवाब: इसके लिए संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। उनके द्वारा ही पास जारी करने का निर्णय लिया जाएगा।
सवाल: बाहर जाने के लिए ई-पास जारी करवाना है। इसके लिए किस वेबसाइट पर आवेदन करना है।
प्रवीन कुमार, मैनपुरी।
जवाब: ई-पॉस के लिए ई-पास ऑनलाइन यूपी वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। लेकिन बिना जरूरत के पास के लिए आवेदन न करें।
सवाल: राशन वितरण में किन परिवारों को निशुल्क राशन दिए जाने का प्रावधान है।
लोकेश कुमार, देवीपुर।
जवाब: शासन ने अंत्योदय कार्ड धारक और ऐसे पात्र गृहस्थी कार्ड धारक जिनके पास श्रम विभाग या मनरेगा का पंजीकरण है, उन्हें निशुल्क राशन मिलेगा।
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सवाल: मैं आगरा रोड पर रहती हैं। पति दुबई में फंसे हुए हैं। सामान न होने से समस्या आ रही है। मुझे गांव जाने की अनुमति प्रदान करें।
आदेश कुमारी, आगरा रोड।
जवाब: लॉकडाउन में घर से बाहर न निकलें। अगर सामान की जरूरत है तो तहसील के कंट्रोल रूम 05672-234725 पर शिकायत दर्ज कराएं। सामान की आपूर्ति कराई जाएगी।
सवाल: मैं एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से धनराशि की निकासी करता हूं। क्या लॉकडाउन के लिए मुझे किसी पास की आवश्यकता है और कहां आवेदन करना है।
संजीव कुमार, आलीपुर खेड़ा।
जवाब: इसके लिए संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। उनके द्वारा ही पास जारी करने का निर्णय लिया जाएगा।
सवाल: बाहर जाने के लिए ई-पास जारी करवाना है। इसके लिए किस वेबसाइट पर आवेदन करना है।
प्रवीन कुमार, मैनपुरी।
जवाब: ई-पॉस के लिए ई-पास ऑनलाइन यूपी वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। लेकिन बिना जरूरत के पास के लिए आवेदन न करें।
सवाल: राशन वितरण में किन परिवारों को निशुल्क राशन दिए जाने का प्रावधान है।
लोकेश कुमार, देवीपुर।
जवाब: शासन ने अंत्योदय कार्ड धारक और ऐसे पात्र गृहस्थी कार्ड धारक जिनके पास श्रम विभाग या मनरेगा का पंजीकरण है, उन्हें निशुल्क राशन मिलेगा।