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मैनपुरी में 1.55 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया बिल का अधिभार होगा माफ

Mon, 01 Mar 2021 11:32 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 01 Mar 2021 11:32 PM IST
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light bill in mainpuri
अधीक्षण अभियंता कार्यालय - फोटो : MAINPURI
मैनपुरी। लंबे समय से बिजली का बिल न चुकाने वाले डेढ़ लाख से अधिक उपभोक्ताओं को एक मुश्त समाधान योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) ने पत्र जारी कर दिया है। इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी।
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बिजली का बकाया बिल भुगतान करने के लिए शासन ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। इसके लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इसके तहत 31 जनवरी 2021 तक के बकाया बिल का संपूर्ण अधिभार माफ हो जाएगा। जिले के 1.55 लाख दो सौ उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
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इसमें 1.47 लाख सौ घरेलू उपभोक्ता और 8100 निजी नलकूप के उपभोक्ता शामिल हैं। प्रथम खंड में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 2100, द्वितीय खंड में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 75 हजार व चार हजार निजी नलकूप उपभोक्ता और तृतीय खंड में 70 हजार घरेलू उपभोक्ता व 4100 निजी नलकूप उपभोक्ता शामिल हैं। सभी को योजना का लाभ लेने के लिए एक मार्च से 15 मार्च के बीच ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद अगर जरूरत है तो ऑनलाइन बिल संशोधन का विकल्प भी चुना जा सकेगा। प्रबंध निदेशक डीवीवीएनएल एम देवराज का आदेश आने के बाद विद्युत निगम ने तैयारी शुरू कर दी है।
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30 प्रतिशत धनराशि करनी होगी जमा
एकमुश्त समाधान योजना में पंजीकरण के दौरान उपभोक्ताओं को बकाया बिल की 30 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही उन्हें 31 जनवरी के बाद का वर्तमान बिल भी जमा करना होगी। पंजीकरण के बाद बाकी बची हुई धनराशि 31 मार्च तक जमा करानी होगी।
पहले दिन 112 ने कराया पंजीकरण
बकाया बिल जमा करने के लिए एक मार्च से शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना के पहले दिन 112 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया। इसमें द्वितीय खंड के 68 उपभोक्ता और तृतीय खंड में 44 उपभोक्ता शामिल रहे। वहीं, प्रथम खंड में एक भी उपभोक्ता पंजीकरण कराने के लिए नहीं पहुंचा।

वर्जन
शासन ने एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। इसमें सभी घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ता पंजीकरण कराकर अधिभार में छूट प्राप्त कर सकते हैं। हर हाल में उन्हें 15 मार्च तक पंजीकरण कराना होगा।
अतुल अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता विद्युत।
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