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तीन अपहरणकर्ताओं को उम्रकैद: बच्चे का अपहरण कर दी थी धमकी, फिरौती वसूलते वक्त पुलिस ने किए थे गिरफ्तार
Tue, 29 Aug 2023 05:00 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 29 Aug 2023 05:00 AM IST
सार
आठ साल पहले बालक के अपहरण के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे बालक के परिवार बालों से फिरौती की रकम वसूलने आए थे।
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- फोटो : istock
विस्तार
आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र से 8 वर्ष पूर्व बच्चे के अपहरण में दोषी 3 मुजरिमों को अपर जिला जज नीरज कुमार बख्शी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बालक समेत पांच गवाहों की गवाही के बाद ये फैसला आया।
घटना 18 अप्रैल, 2018 की है। अमर विहार के रहने वाले शिव कुमार ने न्यू आगरा थाने में अभियोग दर्ज कराया था। वादी का 7 वर्षीय पुत्र रिशु अपने ताऊ सत्यप्रकाश की डेयरी से घर के लिए आते समय रास्ते से गायब हो गया था। दोपहर में वादी के भाई सत्यप्रकाश के मोबाइल पर फोन आया। बच्चे को अपने कब्जे में बताते हुए फोन करने वाले ने 2 लाख रुपये फिरौती मांगी। बताए गए स्थान पर रकम नहीं पहुंचाने और पुलिस को जानकारी देने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी दी।
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परिजन पुलिस के साथ फिरौती की रकम लेकर पहुंचे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर फिरौती वसूलने आए राजू निवासी आजमपाड़ा, शाहगंज को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद छेदीलाल और उसके पुत्र पोप सिंह निवासी अलबतिया को गिरफ्तार कर उनके पास से बालक को मुक्त कराया गया। अभियोजन की ओर से वादी और बालक समेत 5 गवाह न्यायालय में पेश किए गए थे।
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2018 की है घटना
घटना 18 अप्रैल, 2018 की है। अमर विहार के रहने वाले शिव कुमार ने न्यू आगरा थाने में अभियोग दर्ज कराया था। वादी का 7 वर्षीय पुत्र रिशु अपने ताऊ सत्यप्रकाश की डेयरी से घर के लिए आते समय रास्ते से गायब हो गया था। दोपहर में वादी के भाई सत्यप्रकाश के मोबाइल पर फोन आया। बच्चे को अपने कब्जे में बताते हुए फोन करने वाले ने 2 लाख रुपये फिरौती मांगी। बताए गए स्थान पर रकम नहीं पहुंचाने और पुलिस को जानकारी देने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी दी।
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फिरौती रकम लेते वक्त हुई थी गिरफ्तारी
परिजन पुलिस के साथ फिरौती की रकम लेकर पहुंचे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर फिरौती वसूलने आए राजू निवासी आजमपाड़ा, शाहगंज को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद छेदीलाल और उसके पुत्र पोप सिंह निवासी अलबतिया को गिरफ्तार कर उनके पास से बालक को मुक्त कराया गया। अभियोजन की ओर से वादी और बालक समेत 5 गवाह न्यायालय में पेश किए गए थे।
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