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कातिल पत्नी को आजीवन कारावास: सोते समय पति का गला दबाकर ली जान, शक न हो इसलिए किया ऐसा नाटक...फिर भी न बच सकी
Tue, 11 Jun 2024 07:31 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 11 Jun 2024 07:31 AM IST
सार
ताजगंज क्षेत्र के गांव बहेटा में एक महिला ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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हत्या
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा में शादी के तीन माह बाद ही पति की हत्या करने पर अदालत ने पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला 13 अक्तूबर 2018 का है। ताजगंज थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार बहेटा निवासी कृष्ण मुरारी उर्फ लाला की शादी 1 जुलाई 2018 को आशा से हुई थी। शादी के तीन माह बाद 13 अक्तूबर 2018 को प्रेमी हरेंद्र निवासी सुजरई के साथ मिलकर पति की हत्या करने का केस कृष्ण मुरारी के पिता धनवान सिंह ने दर्ज कराया था। वादी के अनुसार 13 अक्तूबर को पुत्र और पुत्रवधू दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह साढ़े तीन बजे पुत्रवधू आशा ने उन्हें जगाया और बताया कि उसके पति को कुछ हो गया है। कमरे में जाकर देखा तो पुत्र की गर्दन पर निशान थे। उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने गला घोंटे जाने से मौत होना बताया।
पुलिस ने आशा और हरेंद्र के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा सहित 8 गवाह पेश हुए। एडीजे-6 नीरज कुमार महाजन ने वादी के अधिवक्ता के तर्कों पर पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साक्ष्यों के अभाव में आरोपी हरेंद्र को बरी करने का आदेश दिया है।
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मामला 13 अक्तूबर 2018 का है। ताजगंज थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार बहेटा निवासी कृष्ण मुरारी उर्फ लाला की शादी 1 जुलाई 2018 को आशा से हुई थी। शादी के तीन माह बाद 13 अक्तूबर 2018 को प्रेमी हरेंद्र निवासी सुजरई के साथ मिलकर पति की हत्या करने का केस कृष्ण मुरारी के पिता धनवान सिंह ने दर्ज कराया था। वादी के अनुसार 13 अक्तूबर को पुत्र और पुत्रवधू दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह साढ़े तीन बजे पुत्रवधू आशा ने उन्हें जगाया और बताया कि उसके पति को कुछ हो गया है। कमरे में जाकर देखा तो पुत्र की गर्दन पर निशान थे। उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने गला घोंटे जाने से मौत होना बताया।
पुलिस ने आशा और हरेंद्र के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा सहित 8 गवाह पेश हुए। एडीजे-6 नीरज कुमार महाजन ने वादी के अधिवक्ता के तर्कों पर पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साक्ष्यों के अभाव में आरोपी हरेंद्र को बरी करने का आदेश दिया है।
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