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Agra News: लगन समारोह में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Mon, 24 Jun 2024 11:44 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 24 Jun 2024 11:44 PM IST
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Life imprisonment to the accused of murder in Lagun ceremony
मैनपुरी। थाना बरनाहल क्षेत्र में छह साल पहले लगन् समारोह में लड़के के जीजा की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना बरनाहल के नगला मान्धाता के रहने वाले दिनेश के पुत्र आकाश की चार मार्च 2018 को लगुन आई थी। लगुन में शामिल होने के लिए दिनेश के दामाद राकेश निवासी रसमई थाना सादाबाद जिला हाथरस भी आए थे। लगन समारोह में हुए विवाद में राकेश की बालकृष्ण निवासी सरसौली थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद ने मामूली विवाद के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। दिनेश ने बालकृष्ण के खिलाफ अपने दामाद राकेश की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने जांच करके मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने बालकृष्ण केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर बालकृष्ण को राकेश की हत्या करने का दोषी पाया गया। उसको अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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