फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Life imprisonment to five including two sons convicted of murder

Agra News: हत्या के दोषी दो पुत्रों सहित पांच को उम्रकैद

Fri, 25 Oct 2024 11:43 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 25 Oct 2024 11:43 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to five including two sons convicted of murder
कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ के न्यायालय ने पिता की हत्या के दोषी पुत्रों सहित पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 1.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर सजा में अतरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।ढोलना के गांव हरसेना निवासी उदयवीर सिंह की 14 अक्तूबर 2012 को उनके पुत्र धर्मेद्र व देवेंद्र सिंह, धमेंद्र के साले विश्वनाथ तथा अरविंद निवासी गांव बोनई, दादों अलीगढ़, रिश्ते के भाई विपिन के साथ मिलकर जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया।पुलिस ने विवेचना के उपरांत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट में सभी का दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद कोर्ट ने पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धर्मेंद्र, विश्ननाथ, विपिन पर आर्म्स एक्ट का दोष सिद्ध होने पर दो-दो साल की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 33-32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। देवेंद्र व अरविंद पर 28-28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed