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Agra News: मासूम बेटी को जलाने में दोषी पिता को आजीवन कारावास

Wed, 09 Oct 2024 12:02 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 09 Oct 2024 12:02 AM IST
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Life imprisonment to father found guilty of burning innocent daughter
कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार के न्यायालय ने मासूम पुत्री की जलाकर हत्या करने के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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ढोलना क्षेत्र के ग्राम हरसैना निवासी महीपाल ने 19 मार्च 2018 को अपनी मासूम पुत्री सोमवती (5) को बोरा में बंद करके आग लगा दी। इससे वर गंभीर रूप से झुलस गई। इससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुत्र विनोद ने अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने मामले की विवेचना की।
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पुलिस ने 20 मार्च 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने नौ अप्रैल 2018 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट में गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोष सिद्ध हो जाने पर दोषी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर सजा में पांच माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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