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युवक की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

Wed, 09 Nov 2022 11:23 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 09 Nov 2022 11:23 PM IST
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life imprisionment in homicide attampt
मैनपुरी। थाना घिरोर क्षेत्र के गांव लोहवलखेड़ा में चार साल पहले युवक की हत्या करने वाले को एफटीसी द्वितीय के जज राजेश कुमार मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना घिरोर क्षेत्र के गांव लोहवलखेड़ा निवासी शिवकुमार उर्फ पिंटू (22) नौ फरवरी 2018 की सुबह गांव से बाइक से कॉलेज जा रहा था। गांव में ही उसको गांव के ही रहने वाले गौरव, सौरभ, उनके पिता हरिश्चंद्र, आदेश उर्फ अखिल, प्रीतम सिंह ने घेर लिया और गोली मार दी। उसकी रात में सैफई अस्पताल में मौत हो गई। शिवकुमार के पिता रवींद्र बाबू ने गौरव, सौरभ, उनके पिता हरिश्चंद्र, आदेश उर्फ अखिल, प्रीतम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद गौरव, सौरभ, उनके पिता हरिश्चंद को दोषी पाकर उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय के जज राजेश कुमार मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने गवाही दी। गवाही के आधार पर गौरव को शिवकुमार की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान और अभिषेक गुप्ता ने गौरव को कड़ी सजा देने की दलील दी। एफटीसी जज राजेश कुमार मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
गौरव और उसके भाई सौरभ की किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उनको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। बुधवार को निर्णय सुनने के लिए उनको जेल से ही अदालत में लाया गया। गौरव को सजा होने पर उसको अदालत से ही जेल भेज दिया गया।
पिता पुत्र को बरी किया
गवाही के आधार पर गौरव को ही दोषी पाया गया। उसके भाई सौरभ और पिता हरिश्चंद्र को दोषी नहीं पाकर उनको बरी कर दिया गया। आरोपी आदेश उर्फ अखिल तथा प्रीतम सिंह को दोषी नहीं पाकर उनके नाम पुलिस ने निकाल दिए थे।

तमंचा रखने में पांच साल की सजा
शिवकुमार की हत्या के बाद पुलिस ने गौरव की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा बरामद किया था। उसके खिलाफ तमंचे से हत्या करने का मुकदमा अलग से चला। गौरव को तमंचा रखने तथा तमंचे से हत्या करने पर पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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