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लांस नायक की पत्नी को दुर्घटना बीमा में मिले 91 लाख, कोर्ट ने दिया था आदेश
Fri, 29 Mar 2019 12:49 AM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 29 Mar 2019 12:49 AM IST
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फाइल फोटो
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जम्मू-कश्मीर में तैनात लांस नायक करनपाल सिंह की जिले में सड़क हादसे में मौत के बाद न्यायालय ने उनके परिजन को 91 लाख की बीमा राशि दिए जाने का आदेश दिया है। एडीजे नवम की अदालत ने करीब सवा साल पहले हुए सड़क हादसे में टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा राशि सैनिक के परिजन को भुगतान करने को आदेश दिए हैं।
8 दिसंबर 2017 को सैनिक करनपाल सिंह और उनका रिश्तेदार मिश्री मोटर साइकिल से डीग भरतपुर से गांव अहमल मगोर्रा मथुरा लौट रहे थे। डीग गोवर्धन रोड पर गांव गांठौली के पास एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल सैनिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
सैनिक की पत्नी पिंकी देवी ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी आगरा, प्रबंधक, कार के मालिक महेश चंद निवासी गुड़गांव को पार्टी बनाते हुए एक करोड़ 45 लाख का क्लेम किया।
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8 दिसंबर 2017 को सैनिक करनपाल सिंह और उनका रिश्तेदार मिश्री मोटर साइकिल से डीग भरतपुर से गांव अहमल मगोर्रा मथुरा लौट रहे थे। डीग गोवर्धन रोड पर गांव गांठौली के पास एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल सैनिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
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सैनिक की पत्नी पिंकी देवी ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी आगरा, प्रबंधक, कार के मालिक महेश चंद निवासी गुड़गांव को पार्टी बनाते हुए एक करोड़ 45 लाख का क्लेम किया।
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गुरुवार को मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिग्रहण/अपर जनपद न्यायाधीश नवम विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने लांस नायक की पत्नी तथा परिजन को टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी आगरा को 91 लाख 45 हजार 150 रुपये क्षतिपूर्ति धनराशि दिए जाने के आदेश दिए।
यह जानकारी देते हुए अधिवक्ता ब्रजेश शर्मा ने बताया कि सीमित समय के अंदर कंपनी को यह भुगतान हादसे में मृतक लांस नायक के परिजन को करना होगा।
यह जानकारी देते हुए अधिवक्ता ब्रजेश शर्मा ने बताया कि सीमित समय के अंदर कंपनी को यह भुगतान हादसे में मृतक लांस नायक के परिजन को करना होगा।