फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Lance Naik wife got 91 lakhs in accident insurance

लांस नायक की पत्नी को दुर्घटना बीमा में मिले 91 लाख, कोर्ट ने दिया था आदेश

Fri, 29 Mar 2019 12:49 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: शाहरुख खान Updated Fri, 29 Mar 2019 12:49 AM IST
विज्ञापन
Lance Naik wife got 91 lakhs in accident insurance
फाइल फोटो
जम्मू-कश्मीर में तैनात लांस नायक करनपाल सिंह की जिले में सड़क हादसे में मौत के बाद न्यायालय ने उनके परिजन को 91 लाख की बीमा राशि दिए जाने का आदेश दिया है। एडीजे नवम की अदालत ने करीब सवा साल पहले हुए सड़क हादसे में टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा राशि सैनिक के परिजन को भुगतान करने को आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


8 दिसंबर 2017 को सैनिक करनपाल सिंह और उनका रिश्तेदार मिश्री मोटर साइकिल से डीग भरतपुर से गांव अहमल मगोर्रा मथुरा लौट रहे थे। डीग गोवर्धन रोड पर गांव गांठौली के पास एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल सैनिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 
विज्ञापन


सैनिक की पत्नी पिंकी देवी ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी आगरा, प्रबंधक, कार के मालिक महेश चंद निवासी गुड़गांव को पार्टी बनाते हुए एक करोड़ 45 लाख का क्लेम किया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 

गुरुवार को मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिग्रहण/अपर जनपद न्यायाधीश नवम विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने लांस नायक की पत्नी तथा परिजन को टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी आगरा को 91 लाख 45 हजार 150 रुपये क्षतिपूर्ति धनराशि दिए जाने के आदेश दिए।

यह जानकारी देते हुए अधिवक्ता ब्रजेश शर्मा ने बताया कि सीमित समय के अंदर कंपनी को यह भुगतान हादसे में मृतक लांस नायक के परिजन को करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed