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कासगंज हिंसा: अकरम पर हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 05 May 2018 08:40 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला कासगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला कासगंज Updated Sat, 05 May 2018 08:40 PM IST
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Kasganj Violence accused prateek's bail plea rejected
कासगंज हिंसा
उत्तर प्रदेश में कासगंज हिंसा के दौरान अकरम के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी की जमानत जिला जज न्यायालय ने खारिज कर दी है। हमलावर को पिछले एक महीने से जेल में बंद है। 
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हिंसा के दौरान मालगोदाम चौराहे पर 26 जनवरी की रात को लखीमपुर के अकरम और उनके परिवार के लोगों पर हमला किया गया अकरम की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई और उसके सिर पर लाठी डंडों से प्रहार किया। 
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हमले में अकरम की एक आंख में गंभीर चोटें आ गईं। उसका इलाज अलीगढ़ के मेडिकल कालेज में किया गया। इस मामले में अकरम ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 
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एसआईटी ने की थी आरोपी की शिनाख्त

पुलिस ने पिछले माह इस मामले में प्रतीक को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। एसआईटी ने इसकी शिनाख्त की थी। प्रतीक इस समय जेल में है। प्रतीक के अधिवक्ता ने जिला जज न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था। 

जिसमें जिला जज ओमप्रकाश त्रिपाठी ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। कासगंज हिंसा मामले में जेल में बंद ज्यादातर आरोपियों की ओर से जमानत के प्रार्थनापत्र दायर हो रहे हैं। 3 दिन पूर्व 7 आरोपियों को कोर्ट से जमानत भी मिली थी। 
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