फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   kasganj news

Agra News: बोरिंग के लिए पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना जरूरी, नियम न मानने पर होगा जुर्माना और सजा

Sat, 03 Dec 2022 05:00 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Dec 2022 05:00 AM IST
विज्ञापन
kasganj news
कासगंज। भूजल अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार जिले में सभी तरह की बोरिंग के लिए पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना जरूरी होगा। शासन से रजिस्ट्रेशन शुल्क 5 हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन

सहायक अभियंता लघु सिंचाई मुकीम मोहम्मद ने बताया कि औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं सामूहिक भूजल उपभोक्ताओं को वेब पोर्टल पर अपने नलकूप का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। उपभोक्ताओं को निकाले गए जल का शुल्क भी अदा करना होगा।
विज्ञापन

हर बोरिंग पर डिजिटल फ्लोमीटर लगेगा। इससे कि भूजल दोहन की मात्रा और शुल्क का निर्धारण हो सके। घरेलू व कृषि क्षेत्र के भूगर्भ जल उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा। नलकूप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आदेशों का उल्लंघन होेने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed