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Agra News: जानलेवा हमले की तीन दोषियों को सात साल की सजा

Wed, 22 Feb 2023 01:46 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 22 Feb 2023 01:46 AM IST
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kasganj news homicide attampt bail rejected
कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने जानलेवा हमले के तीन दोषियों को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 45 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह के अतरिक्त सश्रम कारावास का सजा में प्रावधान किया गया है। सिढ़पुरा के ग्राम सींगपुर निवासी राजेश कुमार 5 जुलाई 2018 को अपने भाई संदीप एवं गांव के ही बाबूराम व कोटा डीलर रामचन्द्र गोला अपनी गाड़ी से ग्राम सुनवई में कमल सिंह शाक्य के यहां दावत खाने गये थे। वहॉ से लौटते समय रास्ते में सुनवई पुलिया के निकट रात्रि लगभग 8.20 बजे सुनवई निवासी विनीत यादव, खवेंद्र, पिंटू एवं पुनीत यादव आ गए और लाठी, डंडों से गाड़ी में तोड़ फोड़ कर दी।
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इसके बाद विनीत यादव ने तमंचे से रामचन्द्र गोला को पीछे से गोली मार दी। इसके बाद पुनीत ने राजेश को जान से मारने के लिए कहा। राजेश ने अपनी गाड़ी तेजी से दौड़ा दी और अपने गांव आ गया। उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को मामले की तहरीर दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया।
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कोर्ट ने विनीत यादव, खवेंद्र, पिंटू को दोषी माना। कोर्ट ने धारा 307 में सात साल की सजा एवं प्रत्येक पर 10 हजार का जुर्माना, धारा 325 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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