फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   kasganj news child labor

Agra News: दुकानदार न कराएं बाल श्रम, दी चेतावनी

Fri, 13 Jun 2025 01:40 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Jun 2025 01:40 AM IST
विज्ञापन
kasganj news child labor
कासगंज में जागरुकता रैली निकालती श्रम विभाग की टीम। संवाद - फोटो : संवाद
कासगंज। अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर श्रम विभाग ने चाइल्ड लाइन व काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली। दुकानों का निरीक्षण कर बाल श्रम न कराने की चेतावनी दी। सहायक श्रमायुक्त विद्या प्रकाश शर्मा ने सोरों गेट पुलिस चौकी से रैली को रवाना किया। रैली में श्रम प्रवर्तन अधिकारी शाहिद अली, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) प्रभारी चंचल सिरोही व चाइल्ड लाइन प्रभारी सौरभ यादव ने टीमों के साथ दुकानों का निरीक्षण कर व्यापारियों को बालश्रम न कराने की चेतावनी दी। रैली ने घंटा घर, बिलराम गेट, सोरों रोड आदि मार्गों का भ्रमण किया। सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि बाल श्रम नियोजित करने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई की जाती है। इसमें 2 वर्ष तक सश्रम कारावास या 50,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है। विगत वर्ष 2024-25 में जनपद को बालश्रम मुक्त कराने के लिए अभियान चलाए गए। 69 सेवायोजकों का चालान किया गया। इनमें से 41 सेवायोजकों के विरुद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वाद योजित किए गए। शेष पर प्रक्रिया जारी है। कई सेवायोजक न्यायालय द्वारा दंडित किए जा चुके है। 13 सेवायोजकों के विरुद्ध आरसी जारी की गई है। 2 सेवायोजकों से 40,000 रुपये की वसूली भी की जा चुकी है। अवमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को शिक्षा व समाज कि मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed